चम्बल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने धनतेरस दीपावली और भाईदौज की सभी को शुभकांमनायें दी
मिठई विके्रताओं से अनुरोध किया कि वे शुद्घ खाद्य पदार्थों का ही विक्रय करें
तेज आवाज वाले एवं प्रदूषण फैलाने वाले फटाकों का उपयोग नहीं करे
मुरैना । चम्बल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने अपने फैसबुक एकाउण्ट पर लाइव कार्यक्रम में चम्बल संभाग के तीनों जिले मुरैना, भिण्ड और श्योपुर के नागरिकों को धनतेरस, रोशनी का त्यौहार, दीपावली और भाईदौज की सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकांमनायें दी है। उन्होनें सभी नागरिकों से कहा है कि सभी तीज त्यौहार आपसी भाईचारे सौहार्द पूर्ण तरीके से खुशी उत्साह के साथ मनायें। उन्होनें सभी को शुभकांमनायें देते हुये कहा कि दीपावली का पर्व आपके जीवन सुख शन्ति वैभव एवं धन धान्य से भरा रहे। यह प्रकाश पर्व खुशियों का त्यौहार है। यह पर्व सुख और समृद्घि का प्रकाश लेकर आपके जीवन में आये। इस अवसर पर उन्होनें सभी से अपील करते हुये कहा कि दीवाली के दौरान पटाखों का भारी मात्रा में उपयोग होता है। इससे ध्वनि तथा वायु प्रदूषण फैलता है। दीपावली में ग्रीन पटाखों का उपयोग करें। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह भी अधिसूचना जारी की गई है कि १२५ डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री खरीद तथा उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा रात १० बजे से प्रात: ६ बजे तक अधिक आवाज करने वाले पटाखों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन फटाकों का उपयोग नहीं किया जाये। इसका उल्लंघन करने पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। पटाखों का सीमित मात्रा में उपयोग करें। अधिक आवाज वाले पटाखों का उपयोग न करें। पटाखों तथा अन्य अतिशबाजी से उत्पन्न कचरे का ठीक से निपटान करें। अधजले पटाखें एवं अन्य विस्फोटक सामग्री प्राकृतिक जल स्त्रोतों में न फेकें । इनके जल स्त्रोत में मिलने से घातक रसायन पानी में फैलेगा। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपावली के बाद नगर में विशेष सफाई कराकर निकाले गये कचरे का सुरक्षित निपटान करायें। जिससे वायु तथा जल प्रदूषण न हो। पर्यावरण का सुरक्षित रहना मानव जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आमजनता त्यौहार मनाते समय पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखें। कमिश्नर ने व्यापारियों एवं मिठई व्यवसायियों से भी अनुरोध किया है कि वे त्यौहार पर शुद्घ खाद्य पदार्थों का विक्रय करें। पनीर, मावा दूध में किसी भी तरह की मिलावट नहीं करे। अगर ऐसा पाया जायेगा तो रासुका के तहत कार्यवाही होगी। शुद्घ मिठई एवं ताजी मिठई का ही विक्रय करें।