नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक निराकरण किया जाये
मुरैना। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता के मार्गदर्शन में 14 दिसम्बर, 2019 को जिला मुख्यालय जिला न्यायालय सहित तहसील मुख्यालय अम्बाह, जौरा और सबलग$ढ पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य विद्युत अधिनियम के अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाये। यह निर्देश अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री व्ही.के. गुप्ता ने २२ नवम्बर को एडीआर भवन में विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिये। उन्होनें कहा कि विद्युत अधिनियम के न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण कर नोटिस जारी करें तथा जो भी शासन द्वारा छूट हो वह संबंधित पक्षकार की जाये।
श्री गुप्ता ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करें, जिन प्रकरणों में राजीनामा होने की संभावना अधिक हो साथ ही यह भी कहा कि पक्षकारों को विद्युत अधिनियम के माध्यम से जो भी नियमानुसार छूट दी जाये यह छूट संबंधित पक्षकार को दी जाये। जिससे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकरण किया जा सके। बैठक में उपमहाप्रबंधक-१ मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. श्री आर.एस भदौरिया, श्री एके सिंह, सहायक यंत्री विद्युत विभाग उपस्थित थे।