आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को किया दण्डित

मुरैना। जिला एडीपीओ/मीडिया सेल प्रभारी चंचल मोदी ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया 11 नवम्बर 2019 को थाना कोतवाली की उ.नि. रंजना चौहान ने आरोपी छोटे पुत्र पूरन सिंह को लोहरे के चौराहे पर कल्लू की चक्की के पास गणेशपुरा, मुरैना से 20 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के साथ पक$डा था। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना के न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्घ कर 2100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की।


 


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