आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा 

मुरैना। जिला एडीपीओ/मीडिया सेल प्रभारी चंचल मोदी ने घटना के बारे में संक्षेप में बताया कि 26 नवम्बर 2019 को थाना सिविल लाईन पुलिस ने महाराजपुर रो$ड, मुरैना निवासी बंटी यादव पुत्र सूरज यादव को छौंदा टोल टैक्स के पीछे से 22 क्वार्टर अंग्रेजी शराब के साथ पक$डा था। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना के न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्घ कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना ने की।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

दोषियों के खिलाफ हो कार्यवाही

जनसंपर्क के दैरान रघुराज सिंह कंषाना जी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ करें प्यार ओर सम्मान का व्यवहार-संदीप सेंगर