अभियुक्त की हाजिरी कीअपेक्षा हेतू न्यायालय ने जारी की उद्घोषणा

अम्बाह। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष श्रीवास्तवअंबाह जिला मुरैना ने उद्घोषणा जारी करते हुए लिखा है कि कन्याशाला रोड़ थाना अंबाह के निवासी साधू सिंह राठौर पिता का नाम मानसिंह राठौर   जिसने अपराध क्रमांक 3 80 /19 के अधीन दंडनीय धारा 420,272,273, 120 बी  ताहि-51,59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 भादवि के अधीन दण्डनीय अपराध किया है इसके उपरांत न्यायालय द्वारा जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया जाता है कि उक्त आरोपी  मिलता नहीं है या फरार हो गया है न्यायालय ने लिखा है कि यह समाधान प्रद रूप से यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त फरार हो गया है या वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छुपा रहा है अत: यह घोषणा की जाती है कि थाना अम्बाह के  अपराध क्रमांक380  /19 के अभियुक्त साधू सिंह राठौर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष परिवाद का जवाब देने के लिए 30 दिसम्बर 2019को हाजिर हो।


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