पीड़ित प्रतिकर योजना में मृतक करन की माँ श्रीमती लक्ष्मीबाई को 4 लाख की प्रतिकर राशि पारित
ग्वालियर/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर की बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दीपक कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में गत दिवस आयोजित की गई। जिसमें मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत पुलिस थाना मुरार के अपराध क्र.-692/18 धारा-302, 201, 34 एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के सत्र प्रकरण क्र.-113/19 में पारित निर्णय अनुसार रामनगर मुरार निवासी मृतक करन बाल्मीक की माँ श्रीमती लक्ष्मीबाई को 4 लाख की राशि प्रतिकर राशि के रूप में पारित की गई। बैठक में सदस्यगण के रूप में कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री सुनील डण्डोतिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर के सचिव श्री ऋतुराज सिंह चौहान, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार भारद्वाज और शासकीय अभिभाषक के रूप में श्री विजय कुमार शर्मा उपस्थित थे।