आपदा ड्यूटी में आँगनवाड़ी,सहायिका की मृत्यु ह¨ने पर  परिवार की महिला सदस्य क¨ मिलेगी नौकरी

मुरैना/ महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है अ©र इस द©रान उनकी मृत्यु ह¨ जाती है त¨ उसके परिवार की महिला सदस्य क¨ आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। उन्ह¨ंने कहा कि वर्तमान में सर्वव्यापी महामारी क¨विड-19 में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका भी क¨र¨ना य¨द्धा के रूप में कार्य कर रही है। अतरू यह निर्णय लिया गया है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका क¨विड-19 के द©रान कत्र्तव्य पालन करते हुए दिवंगत ह¨ने पर तथा भविष्य में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय आपदा घ¨षित ह¨ने पर अगर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है अ©र इस द©रान उनकी मृत्यु ह¨ जाती है त¨ उसके परिवार की महिला सदस्य, निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करती है, त¨ ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी, बाल विकास परिय¨जना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जायेगा।  


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