चंबल कमिश्नर ने श्योपुर के जिला शिक्षाधिकारी को दिया कारण बताओ नोटिस
मुरैना / अपने पदीय कर्तव्यों में उदासीनता एवं कार्य में अनियमितताओं के आरोप में जिला श्योपुर के जिला शिक्षाधिकारी श्री वकील सिंह रावत को चंबल संभाग के कमिश्नर श्री रबीन्द्र कुमार मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कमिश्नर श्री मिश्रा ने आदेश में अवगत कराया है कि शासन द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत भेजे गये गेहूं व चावल की कालाबाजारी कर बाजार मे बेचने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालय उर्दू शाला मंडी प्रहलादपुरा विजयपुर के प्रधान अध्यापक शरीफ अंसारी पुत्र मोहम्मद अंसारी को मध्यान्ह भोजन की चोरी कर विक्रय के आरोप में उन पर अधिरोपित धारा 406, 409 एवं 3/7 में उक्त अध्यापक के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने, शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोंडाखेडी में पदस्थ रघुनंदन नागर, सहायक शिक्षक को माननीय न्यायालय द्वारा तीन वर्ष के कारावास भेजने के क्रम में भी संबंधित के विरूद्ध कोई कार्यवाही न कर संबंधित का छहरू माह का वेतन आहरित करने एवं श्री रामस्वरूप शर्मा, सेवा निवृत्त शिक्षक, मा.वि. पचनाया ब्लॉक विजयपुर के अर्जित अवकाश की राशि रूपये 1,21,725/- आपके द्वारा तत्कालीन प्राचार्य एस.के. उ.मा.वि. गोहटा के पद पर पदस्थ होने के समय संबंधित के खाते में उक्त राशि का हस्तान्तरण न होकर आपके स्वयं के खाता क्रमांक 53040601364 में जमा कराये जाने एवं अन्य शिकायती बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। जो पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता की परिधि में आता है, जो एक लोक सेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) व (3) का स्पष्ट उल्लंघन है।
कमिश्नर श्री मिश्रा ने जिला शिक्षाधिकारी श्री वकील सिंह रावत से 07 दिवस के अंदर कारण बताओ नोटिस का जबाव चाहा है। जबाव नहीं आने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) तहत एक पक्षीय कार्रवाही की जायेगी।