जिले में रात्रि 8 से प्रातः 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा  

मुरैना / कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के पालन में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने मुरैना जिले में रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक अतिआवश्यक सेवाओं को शिथिल करते हुये पूर्णतः कफ्र्यू घोषित किया है। कफ्र्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलेगा। राज्य, केन्द्र सरकार तथा निजी कार्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों को 30 से 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित किया जाये। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। शासकीय, निजी संस्थान में कोविड पाॅजिटिव पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रसारित प्रोटोकाॅल अनुसार कार्यवाही की जाये। मास्क, फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों तथा शादी विवाह, निजी कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दण्डिक कार्यवाही की जायेगी। 


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

दोषियों के खिलाफ हो कार्यवाही

जनसंपर्क के दैरान रघुराज सिंह कंषाना जी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ करें प्यार ओर सम्मान का व्यवहार-संदीप सेंगर