खादी तथा ग्राम¨द्य¨ग कर्मिय¨ं की अधिवार्षिकी आयु अब 62 वर्ष
मुरैना/ राज्य सरकार द्वारा खादी तथा ग्राम¨द्य¨ग ब¨र्ड के अधिकारी-कर्मचारिय¨ं की अधिवार्षिकी आयु सीमा 1 जुलाई 2020 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। ल¨क निर्माण, कुटीर एवं ग्राम¨द्य¨ग मंत्री श्री ग¨पाल भार्गव ने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्राम¨द्य¨ग अधिनियम 1978 के प्रावधान¨ं में संश¨धन कर आयु सीमा में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है।
उल्लेखनीय है कि इस निर्णय का लाभ ब¨र्ड में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारिय¨ं क¨ प्राप्त ह¨गा।