सहायक आपूर्ति अधिकारी लहार को कमिश्नर ने किया निलंबित 

मुरैना/ लहार जिला भिण्ड में पदस्थ वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा सहायक आपूर्ति अधिकारी को प्रति दिवस कम से कम 1300 आधार सीड कराये जाने हेतु लक्ष्य दिया गया है परन्तु इनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार आधार सीडिंग कराने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। शर्मा के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा प्रत्येक कार्य के बदले पैसों की मांग की जाती है। वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा का ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें वे लहार में किसी महिला से उसकी जप्त सामग्री को वापस करने के लिये अमर्यादित तरीके से वार्तालाप की गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर भिण्ड द्वारा उन्हें निलंबित किये जाने का प्रस्ताव चंबल संभाग के कमिश्नर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा को भेजा था।  
         कलेक्टर भिण्ड के प्रस्ताव के आधार पर चंबल संभाग के कमिश्नर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा ने सहायक आपूर्ति अधिकारी को उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) का उल्लंघन होने के, प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला भिण्ड में रहेगा, तथा इन्हे निलंबन काल में मूलभूत नियम 53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। 


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