संविदा एपिडिमियोलाॅजिस्ट-एन.एच.एम. डाॅ. अल्पना सक्सेना को सेवा से पृथक करने का नोटिस
मुरैना/जिले में लगातार कोरोना पाॅजीटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसकी रोकथाम एवं संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियांे में संक्रमण न फैले। इसके प्रतिदिन पाॅजीटिव मरीज के संपर्क में आने वाले लोंगो को चिन्हित कर सूची संधारित करके मेडीकल मोबाइल यूनिट को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एपिडिमियोलाॅजिस्ट-एन.एच.एम. संविदा डाॅ. अल्पना सक्सेना को सौंपी गई थी। डाॅ. अल्पना सक्सेना ने अपना कार्य समय पर संपादित नहीं किया। इसलिये लगातार पाॅजीटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोंगो की संख्या बढ़ती गई, उनके सैम्पल समय पर नहीं लिये गये। इन सब आरोपों को मानते हुये कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने एपिडिमियोलाॅजिस्ट-एन.एच.एम. संविदा डाॅ. अल्पना सक्सेना को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस संबंध में अपना लिखित में उत्तर आज ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपने अधोस्ताक्षर से प्रस्तुत कराने के निर्देश दिये है। समयावधि के पश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
हायर सेकेण्डरी की विशेष परीक्षा से वंचित छात्रों को पुनरू एक अवसर
आवेदन 14 से 20 जुलाई तक कर सकेगें
मुरैना/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी दृष्टिहीन, मूक-बधिर (दिव्यांग) की वर्ष 2020 की 9 से 16 जून तक आयोजित विशेष परीक्षा से वंचित छात्र 14 से 20 जुलाई तक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि कोराना संक्रमण के कारण कई छात्र विशेष परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। कोरोना वायरस से संक्रमित छात्र जो उपचार के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद क्वारेंटाइन अवधि में थे, ऐसे छात्र जो अपने किसी परिजन के कोरोना पॉजीटिव होने के कारण होम क्वारेंटाइन या संस्थागत क्वारेंटाइन थे, ऐसे दिव्यांग छात्र जो दृष्टिहीन, मूक-बधिर होने के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से विशेष परीक्षा नहीं दे पाए, ऐसे सभी छात्र आवेदन कर सकेंगे।
उपर्युक्त कारणों से विशेष परीक्षा से वंचित छात्रों को आवेदन के साथ कारण सहित संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। कोरोना पॉजीटिव छात्र को डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र अथवा सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा खण्ड चिकित्सा अधिकारी का पत्र अपलोड करना होगा। क्वारेंटाइन रहे छात्रों को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। दृष्टिहीन, मूक-बधिर (दिव्यांग) छात्रों को स्वंय का घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मण्डल द्वारा 23 जुलाई तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को छात्रों की जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएगें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण कर 27 जुलाई तक संबंधित छात्रों के आवेदन और जानकारी को मान्य अथवा अमान्य करना अनिवार्य होगा।
सीएमएचओ कार्यालय के केशियर को कारण बताओ नोटिस
मुरैना/ कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के केशियर श्यामसुंदर शर्मा को पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही पाये जाने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी में बताया गया है कि कोविड महामारी के दौरान फर्म फीडिंग का कार्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व श्यामसुंदर शर्मा को सौंपा गया था। शर्मा द्वारा इस कार्य में घोर लापरवाही की। जिससे कोविड-19 महामारी का पोर्टल पर डाटा विलंब से एवं व्यवस्थित ढ़ंस से संधारण नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसका जबाव 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। जबाव समाधान कारक प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।