उद्यम पंजीयन के लिए नवीन दिशा निर्देश

मुरैना/ मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम विभाग द्वारा इकाईयों के लिए नवीन निवेश सीमा एवं नवीन पंजीयन प्रक्रिया के नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है। एम.एस.एम.ई इकाईयों के लिए उद्यम की पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी जो स्वप्रमाणीकरण पर आधारित होगी। इसमें इकाई को किसी भी प्रकार के पेपर अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन उपरान्त एमएसएमई इकाईयों को एक स्थाई पंजीयन प्राप्त होगा। 
 उक्त पंजीयन के लिए प्रोर्टल ूूूण्न्कलंउतमहपेजतंजपपवदण्हवअण्पद रहेगा। उद्यमों के निवेश एवं उनके टर्नओवर संबंधी जानकारी संबंधित उद्यमों के के माध्यम से शासकीय डेटाबेस से ली जाएगी। कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीयन प्राप्त नहीं कर सकेगें तथा उद्यमों की एक से अधिक विनिर्माण अथवा सेवा गतिविधि पूर्व में प्राप्त उद्यम पंजीयन में जुड़ सकेंगे। 
    उद्यम पंजीयन प्रक्रिया में सहायता के लिए कार्यालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रूप में कार्य करेगें। उद्यम पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें किसी भी तरह की राशि अथवा शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए उद्योग विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।


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