अवैध शराब बेंचने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत
मुरैना। अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी महेन्द्र पुत्र उदय सिंह तोमर निवासी - ग्राम दोहरी की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। अभियोजान की ओर से एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, 16 अगस्त 2020 को अम्बाह थाना पुलिस ने ग्राम दोहरी में आरोपी महेंद्र के घर के पास रखी लकड़ियों के आड़ से 7 पेटी शराब, कुल 60 लीटर (देशी व अंग्रेजी मदिरा) कीमती 39440/- रूपये की बरामद किया था। अम्बाह पुलिस ने शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया।