आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 06.09.2020 को थाना माताबसैया पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर कुतवार काजीबसई रोड़ तिराहे से धारा सिंह पुत्र पन्नालाल जाटव को 20 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी से शराब ले-जाने व रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना मताबसैया पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जेएमएफसी मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से अदालत में अभियोजन ने पक्ष रखा।