आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी पर 5000 रुपये अर्थदण्ड
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 20.06.2020 को थाना दिमनी के उपनिरीक्षक डी.एस. कुशवाह को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर सिरमती मोड़ से राजू सिंह तोमर पुत्र रूप सिंह तोमर को 80 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी से शराब ले-जाने व रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना दिमनी पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जेएमएफसी मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। राज्य शासन की ओर से अदालत में एडीपीओ उज्मा सुल्ताना ने पक्ष रखा।