आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 19.06.2020 को थाना अम्बाह के उ.नि. अतुल सिंह ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर ग्राम चतुर की गढ़ी से धीरू सिंह पुत्र ओमवीर सिंह तोमार को 36 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी से शराब बेंचने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना अम्बाह पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2300/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

दोषियों के खिलाफ हो कार्यवाही

जनसंपर्क के दैरान रघुराज सिंह कंषाना जी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ करें प्यार ओर सम्मान का व्यवहार-संदीप सेंगर