अवैध 315 बोर का कट्टा लिये घूम रहे आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

 मुरैना। वारदात की नियत से कट्टा लिये घूम रहे आरोपी लाखन जाटव की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। शासन की ओर से ए.डी.पी.ओ. डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 22 सितम्बर 2020 को थाना कोतवाली के ए. एस.आई. अरुण कुशवाह ने मुखबिर से मिली सूचना पर गोपालपुरा मुरैना पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा तथा तलाशी लेने पर एक 315 बोर का देशी कट्टा तथा एक 315 बोर का जिन्दा राउण्ड मिला। कट्टा एंव राउण्ड रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लाखन जाटव पुत्र रामस्वरूप जाटव निवासी - बी.डी.ओ. वाली गली, गोपालपुरा मुरैना का होना बताया। कट्टा एंव राउण्ड को जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय में पेश किया।


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