अवैध रूप से शराब बेंचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 17.07.2020 को थाना कोतवाली के प्र.आर. प्रेमनारायण ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर चंबल कॉलोनी के सामने, मेला ग्राउंड से बल्लू सिकरवार पुत्र हुकुम सिंह सिकरवार को 22 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी से शराब बेंचने व रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2700/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा।