दुष्कर्म के आरोपी और 2 सहयोगियों की जमानत निरस्त
मुरैना। रात्रि के समय घर में घुसकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दिलीप व उसके 2 सहयोगियों राहुल व लक्ष्मण की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायायल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुये सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। शासन की ओर से एडीपीओ सोबरन सिंह माहौर ने अदालत में पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, पीड़िता ने अपनी मां के साथ उपस्थित थाना दिमनी आकर जुबानी रिपोर्ट की, कि दिनांक 14-15 सितम्बर 2020 के दरम्यानी रात करीब 1 बजे पीड़िता पेशाब के लिये घर के बाहर बनी लैट्रिन में गई हुई थी। जब वह वापस सोने के लिए आने लगी तभी आरोपीगण दिलीप, राहुल व लक्ष्मण तीनों आये और मेरा मुंह पीछे से पकड़कर दबाकर जबरन मुझे पास में बने दिलीप के भैंसों को बांधने के घेर में बने कमरे में ले गये। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो दिलीप ने मुझसे बोला कि अगर चिल्लाई तो जान से खत्म कर दूंगा। फिर दिलीप ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे परिवार के लोग आ गये जिन्हें आता देख तीनों आरोपीगण भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को जेएमएफसी न्यायालय में पेश किया।