हाईकोर्ट ने ग्वालियर रैलियों में कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर नेताओं को कड़ी फटकार लगाई
ग्वालियर. राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरित आदेश जारी कर दिया है जिसमें रैलियों में कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप कितने भी बड़े हों मगर कानून आपसे बड़ा है।
जवाब 28 सितंबर तक प्रस्तुत करना है
हाईकोर्ट ने तीन वकीलों को न्याय मित्र भी बनाया है जिनका काम राजनीतिक गतिविधि या अन्य किसी आयोजन में कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना होने पर प्रिंसीपल रजिस्ट्रार के माध्यम से हाईकोर्ट को अवगत कराना है साथ ही कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को नोटिस भी जारी किए है। इसका जवाब 28 सितंबर तक प्रस्तुत करना है। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने शुक्रवार को राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिए गए है। आम आदमी, राजनेता व राज्य के मुखिया को कानून का सम्मान करना आवश्यक है. कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है