मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मुरैना। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ शिव सिंह तोमर की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश अम्बाह न्याायालय ने निरस्त कर दी। शासन की ओर से अदालत में अभियोजन ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि, फरियादी आशू उर्फ आसुलेन्द्र सिंह अपने पिता बलवीर सिंह के साथ उप0 थाना आकर जुवानी रिपोर्ट की, कि दिनांक 16 जुलाई 2020 के सुबह करीब 8 बजे की बात है, मैं अपने खेत पर बाजरा की फसल देखने जा रहा था तभी मेरे कुआ वाले खेत के रास्ते में सोनू उर्फ प्रमोद तोमर, प्रदीप उर्फ गुल्लेत तोमर , पप्पू उर्फ शिवसिंह तोमर मिले और तीनो ने एक राय होकर रास्ता रोक लिया और गंदी-गंदी गालियां देकर बोले कि तूने हमारे खिलाफ दिनांक 10/07/20 को थाने पर रिपोर्ट की है, उसको वापस ले लो, पहले तू बच गया अगर तूने अपनी रिपोर्ट वापस नही ली तो तुझे जान से खत्म कर देगे। मैने गालियां देने से मना किया तो तीनो ने मेरी लात घूसो से मारपीट की जिससे मेरे शरीर मे जगह जगह मुदी चोटे आई। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना पोरसा में अपराध पंजीबद्ध किया गया।