नगर निगम की कर प्रणाली की गतिविधियां व्यवस्थित नहीं होने पर प्रशासक ने अप्रशंसा व्यक्त की  


सीवेज नाला और आवास योजनायें भी पूर्ण नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया 


मुरैना 21 सितम्बर 2020/ नगर निगम मुरैना की कर प्रणाली की गतिविधियां व्यवस्थित नहीं होने पर नगर निगम प्रशासक एवं चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आर.के. मिश्रा ने नगर निगम आयुक्त सहित कार्यरत अधिकारियों के प्रति अप्रशंसा व्यक्त की है। उन्होंने सीवेज नाला नंबर-1 के पटाव और प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी गति पर भी असंतोष व्यक्त किया है। 


 नगर निगम प्रशासक एवं चंबल संभाग के कमिश्नर श्री मिश्रा हाल ही में नगर निगम की कर प्रणाली राजस्व प्राप्ति एवं नगर निगम में चल रहे कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अमरसत्य गुप्ता, कार्यपालन यंत्री श्री के.के. शर्मा सहित नगर निगम के सभी अधिकारी उपस्थित थे।  


 नगर निगम प्रशासक एवं चंबल कमिश्नर श्री मिश्रा ने बैठक के प्रारंभ में निगम आयुक्त श्री गुप्ता से पूछा कि आपके पास डिपोजिट्स क्या है, मन्थली एनुअली स्टेटस बताओ ? आर्थिक स्थिति क्या है। प्रशासन ने कहा कि रिर्सोसेस बढ़ाने के लिये भविष्य के प्लान क्या है, ताकि अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकें। उन्होंने कहा कि गाड़ियों तथा बिल्डिंग का इन्वेष्ट होगा। जल कर, सम्पत्ति कर की क्या स्थिति है। इनकम से एक्सपेन्डिचर का कितना हुआ है। लेकिन निगम आयुक्त व्यवस्थित स्थिति को नहीं बता सके, इस पर उन्होंने अप्रशंसा व्यक्त करते हुये नाराजगी व्यक्त की। चंबल कमिश्नर ने वसूली की चर्चा करते हुये कहा कि वसूली की अगर आप गणना नहीं करोगे तो उपचुनाव के चलते क्या बतायेंगे ? जब वार्ड अधिकारी को ही पता नहीं होगा तो वार्ड से क्या वसूली होगी। 


 चंबल कमिश्नर ने अमृत योजना के तहत चल रहे सीवेज प्रोजेक्ट की जानकारी चाही, इस पर कार्यपालन यंत्री श्री के.के. शर्मा ने बताया कि इस योजना में 75 प्रतिशत केन्द्र तथा 25 प्रतिशत राज्य का पैसा है। यह प्रोजेक्ट 30 साल के लिये है। इसके तहत कुल 153 किलोमीटर में सीवेज लाइन बिछानी है, अभी तक 147 किलोमीटर क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जा चुकी है। फस्ट फैस में 24 वार्डो के लिये सीवर लाइन डाली है। इसमें 10 हजार कनेक्शन की तुलना में ढ़ाई हजार कनेक्शन हुये है। इस पर कमिश्नर ने कहा कि फस्ट फैस में 10 हजार कनेक्शन देने थे, ढ़ाई हजार कनेक्शन ही दिये गये। यह स्थिति ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट के कन्सल्टेन्ट ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाही की गई। चंबल कमिश्नर ने इस पर भी आपत्ति उठाई की पूरे प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2020 तक पूरा करना था, जबकि फस्ट फैस का काम ही पूरा नहीं हुआ है और कंपनी ने एग्रीमेन्ट बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि बढ़वा ली है, जबकि सितम्बर 2020 चल रहा है। 3 माह में काम कैसे पूरा होगा। 


 चंबल पेयजल योजना की समीक्षा करते हुये नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 256 करोड़ की योजना है। योजना का लक्ष्य 30 वर्ष का है। यह योजना साढ़े 5 लाख की आवादी को पेयजल की आपूर्ति करने में सहायक होगी। आयुक्त श्री गुप्ता ने वर्तमान में शहर की आवादी 2 लाख 88 हजार बताई। इस पर चंबल कमिश्नर ने चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि 30 साल की यह योजना 10 साल में ही कन्ज्यूम हो जायेगी, इस कारण फिर से हमें नई योजना बनानी पड़ेगी। चंबल कमिश्नर ने कहा कि हम ग्रामीण स्तर के प्लानर न होकर नगरीय स्तर के प्लानर है। आपको दूर तक की सोचना चाहिये। एक बड़ी प्लानिंग होना चाहिये। डाटा को समझना चाहिये। प्रोजेक्ट फायनल पाॅजीशन पर है। कंपनी से काॅन्टेक्ट कर बतायें कि डाटा ठीक नहीं है, कन्सल्टेन्ट से सही तरीके से कन्संिल्टंग हो। 


 बैठक में इन्द्रा सरोवर शहर के सौन्दर्यीकरण, नाला नंबर-1 की प्रगति में गति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यो को युद्ध स्तर पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना की समीक्षा करते हुये कहा कि योजना का पूरा टारगेट बनाये। जिस जगह पर कमजोरी है उसे स्ट्राॅग बनायें। कमिश्नर श्री मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुये नगर निगम आयुक्त से जानकारी चाही कि शहर में कितने मीेटर लाइने है, जिनमें 19 हजार पोल्स लगे है। कितने किलोमीटर की लाइन में आपकी तथा एमपीईबी की है। कितने किलोमीटर के कन्डक्टर बिछे हुये है। मेन्टेनेन्स में कितना पैसा लगा, बिल कितना आता है। जो पैसा खर्च हो रहा है, उससे सोर्स कहां है। शहर को रोशन करने में क्या प्लानिंग है। गंदी, तंग बस्तियों में क्या प्लान है। मुरैना से धौलपुर बैरियर तक कैसे सिंग्नल लाइल होगी। कैसा शहर दिखेगा। इन सभी बिन्दुओं पर ध्यान देकर कार्य करने के निर्देश दिये। 


पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आमंत्रित’


मुरैना 21 सितम्बर 2020/ भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दी जाने वाली प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनांतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों से आवेदन ऑनलाइन 31 अक्टूबर 2020 तक आमंत्रित किए गए है कि जानकारी देते हुए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक के सहायक संचालक ने बताया कि विद्यार्थियों के आवेदन शैक्षणिक संस्था स्तर से ऑनलाइन फारवर्ड किए जाएंगे जिसकी अंतिम तिथि 15 नवम्बर निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिये सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कार्यालय में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। 


’अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रतियोगिता 11 अक्टूबर को’


मुरैना 21 सितम्बर 2020/भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत 11 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।


    इस प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिये जिले से ऐसी बालिकाओं का चयन किया जाना है। जिसने कोविड-19 के दौरान जनजागरूता एवं संक्रमण से बचाव के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। उक्त बालिकाओं के कार्यों का प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जावेगा। साथ ही एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जावेगी। प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले इच्छुक बालिका प्रतिभागी अपनी संपूर्ण जानकारी, सफलता की विस्तृत कहानी के साथ दिनांक 03 अक्टूबर 2020 जमा करावें। साथ ही संबंधित प्रतिभागी बालिकायें अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के अवसर पर उलहवअण्पद पर ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में सहभागी बनें।  


 


फिट इण्डिया फ्रीडम रन 23 सितम्बर को 


मुरैना 19 सितम्बर 2020/ खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशन में फिट इण्डिया फ्रीडम रन 23 सितम्बर को डाॅ. भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में प्रातः 6.30 प्रारंभ होगी। जिसमें बालक/पुरूष वर्ग के लिये स्टेडियम से उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 से टर्न लेकर वापस स्टेडियम पर समाप्त होगी। वहीं बालिका/महिला वर्ग के लिये स्टेडियम से एमएस रोड़ होते हुये शहीद संग्रहालय से होते हुये स्टेडियम पर समाप्त होगी। फिट इण्डिया फ्रीडम रन में शामिल होने वाले प्रभागियों को अपना पंजीयन ूूूण्पिजपदकपंण्हवअण्पद पर अनिवार्यतः कराकर ही भाग ले सकेंगे। प्रतिभागियों को अपना स्वयं का वीडियो बनाकर बेवसाइट पर अपलोड कर ई-सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिये एथलेटिक्स प्रशिक्षिक श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मोबाइल नम्बर 7974080880 या डाॅ. भीमराब अम्बेडकर स्टेडियम मुरैना में प्रातः 6 से 8 एवं सायं 4 से 7 बजे तक संपर्क कर सकते है। 


 


(कहानी सच्ची है)       


श्री सीताराम आदिवासी ने दिल से ज्ञापित किया मुख्यमंत्री का आभार


मुरैनाा 21 सितम्बर 2020/वनवासी भाईयों के आन-बान-शान के लिए, जमीन का होना बहुत जरूरी है। जमीन के बिना, वनवासी भाईयों के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए हम वनवासी भाईयों को जो भी हमे, हमारा हक का भूमि का पट्टा दिलवायेगा, हम उसे दिल से दुआ देंगे। यह कार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने किया है, इसलिए उन्हे मेरी कई पीढ़ी याद रखेगी।     


 यह कहना है पहाडगढ़ विकासखण्ड के ग्राम खड़रिया पुरा निवासी श्री सीताराम आदिवासी का, जिन्हे वन अधिकार उत्सव के तहत शनिवार को कलेक्टरेट कार्यालय मुरैना में वन अधिकार पत्र का वितरण जिला सीईओ श्री तरूण भटनागर एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया है।     


 इस अवसर पर श्री सीताराम आदिवासी ने बताया कि दो दशक से, वे खड़रिया पुरा की इस भूमि पर खेतीकर अपना तिल, बाजारा आदि की फसल उगाकर गुजर-बसर कर रहे थे, किन्तु मन में यही चिन्ता लगी रहती थी कि पता नहीं वन विभाग के रेंजर कब आ जाये और हमें खेती करने से इस स्थान से मना कर दें। किन्तु भला हो मुख्यमंत्री का जिन्होंने पूर्व में निरस्त दावों का पुनः सत्यापन करवाया और उनका दावा सही पाया गया, जिसके कारण वे अब अपने इस भूमि के टुकड़े के स्वामी बन गये है। यह उनके लिए गौरव की बात है, इसके लिए वे मुख्यमंत्रंी का जितना आभार व्यक्त करे, वह कम है।           


क्र. 231 /09/हितग्राही मोबा. 8461085275


डी.डी.शाक्यवार


त्यौहारों पर कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए सतर्कता’


मुरैना 21 सितम्बर 2020/राज्य शासन के निर्देश अनुसार त्यौहारों के दौरान कोरोना से बचाव के लिए भोपाल जिले में सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। आगामी माहों में दुर्गा पूजा आदि पर्व मनाए जाएंगे तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियों की स्थापना की जाएगी। कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी किये गये निर्देशों के साथ ही भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं गृह विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न धार्मिक त्यौहारों के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दंडाधिकारियों को जारी किए गए हैं।     


 जारी निर्देशों में कहा गया है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10ग10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा । सभी मूर्तिकारों को तत्काल आवश्यक रूप से अवगत करा दिया जाए कि प्रतिमा की ऊँचाई 06 फिट या उससेे कम रखा जाना बंधनकारी है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह विभाग, म0प्र0 शासन के परिपत्रों अनुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगें तथा इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। 


 कोविड संकमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाये। इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। 


 जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। 


 सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संकमण से बचाव के तारतम्य में झाकियों, पंडालों, गरबा, विसर्जन के आयोजना में श्रद्धालू फेस कवर,सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन किये जाने हेतु दंडाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में विधि अनुरूप धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य विधान अनुरूप नियमानुकूल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 


किसी भी प्रकार से गरबे का आयोजन नहीं हो सकेगा


राज्य शासन ने आदेश जारी किये 


 मुरैना 21 सितम्बर 2020/ नवरात्रि में दुर्गा उत्सव के समय किसी भी पंडाल, सार्वजनिक जगहों और अन्य जगहों सभी स्थान पर गरबे का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री राजेश राजौरा ने आदेश जारी के स्पष्ट निर्देश जारी किया है जिसमे प्रदेश में किसी भी रूप में गरबे का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए और आम जनता को संक्रमण से बचाव के लिए यह निर्देश जारी किए है। पूर्व में जारी किए गए आदेश में त्रुटि से गरबा अंकित हो गया था। जिस पर आज शासन स्तर पर अलग से आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि नवरात्रि में किसी भी प्रकार से गरबा का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 


मेडिकल कॉलेज के स्वशासी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी शासकीय कर्मचारियों के समान मेडिकल रीइंबर्समेंट की योजना लागू 


मुरैना 21 सितम्बर 2020/ प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों के समान ही मेडिकल रीइंबर्समेंट प्रदान किए जाने की स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के लागू हो जाने से शासकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेज के स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त हुए 10 हजार से अधिक डॉक्टर एवं कर्मचारी लाभान्वित होंगे । 


 यह स्वीकृति चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग की पहल पर जारी की गई है। कोविड-19 महामारी में कार्य कर रहे स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त डॉक्टर्स, नर्सिंग पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं अन्य स्टाफ के लिए 3 हजार प्रति वर्ष के मेडिकल रीइंबर्समेंट का प्रावधान था। जबकि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए इलाज, उपचार एवं जांच का पूर्णरूपेण मेडिकल रीइंबर्समेंट किए जाने का मध्यप्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1958 का प्रावधान लागू है। 


 चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में व्याप्त इस विसंगति का तत्काल संज्ञान लिया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में काम करने वाले डॉक्टर एवं हेल्थ केयर वर्कर स्टाफ के लिए इस आदेश के लागू होने से मेडिकल रीइंबर्समेंट की सौगात दी गयी है।


 उल्लेखनीय है कि अधिकारी एवं कर्मचारियों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्वशासी कर्मचारियों के लिए शासन के समान ही मेडिकल रीइंबर्समेंट की योजना लागू किए जाने की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही थी। इसी दिशा में अगली कड़ी में मेडिकल कॉलेज में कार्य करने वाले जूनियर डॉक्टर के लिए भी कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमित होने पर जीवन रक्षक दवाइयों का रीइंबर्समेंट किये जाने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों के शासकीय अस्पतालों में कार्य कर रहे जूनियर डॉक्टर एक कोरोना संक्रमित होने पर उनके उपचार में लगने वाली महंगी जीवन रक्षक दवाइयों के व्यय का राज्य शासन द्वारा रीइंबर्समेंट किया जाएगा। दूरगामी नीति के रूप में जूनियर डॉक्टर एवं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में उनके अध्ययन अवधि के दौरान चिकित्सा छात्र बीमा की योजना लागू की जाएगी। चिकित्सा छात्र बीमा योजना का स्वरूप तैयार कर इसको लागू किए जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग द्वारा निर्णय लिया गया है एवं जल्द ही इस योजना को भी लागू किया जाएगा। 


 


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