पानी भरने के विवाद पर भाभी की हत्या करने वाले देवर की जमानत याचिका खारिज
मुरैना। पानी भरने के विवाद पर भाभी की हत्या करने वाले आरोपी देवर भूरा उर्फ धर्मेन्द्र की जमानत याचिका अम्बाह न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी। शासन की ओर से अदालत में अभियोजन ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादी मोहर सिंह ने जुबानी रिपोर्ट की कि, दिनांक 07.06.2020 को सुबह करीब 8 बजे फरियादी घर पर चाय बना रहा था, फरियादी की पत्नी ने अपने देवर भूरा से पानी भरने को कहा, तो आरोपी भूरा ने पानी भरने से मना कर दिया, इसी बात पर दोनों के बीच मुंहवाद होने लगा। मृतिका अन्दर से फूंकनी उठा लाई और आरोपी को मारने के लिए दौड़ी, सोई भूरा ने मृतिका से फूंकनी छीनली और भूरा मृतिका की फूंकनी से मारपीट करने लगा। मौके पर उपस्थित मैने व मेरी मां व छोटा भाई जीतू ने रोका तो भूरा नहीं माना तो मैं अपने दोनो बच्चे जो रो रहे थे उन्हें लेकर घर के बाहर निकल आया और मेरा छोटा भाई जीतू व मां भी बाहर निकल आई, इसके बाद जब भूरा घर से निकलकर चला गया तो मैने घर के अंदर जाकर देखा तो मेरी पत्नी आंगन में मृत अवस्था मिली, जिसके गले में साफी बंधी हुई थी व मौके पर खून पड़ा था एवं चूड़ी के टूटे टुकड़े पड़े थे। आरोपी भूरा ने ही मेरी पत्नी की हत्या की है, सो रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना अम्बाह में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबध किया गया था।