राजस्व एवं पुलिस अधिकारी मिलकर चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न करायें - जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा
विधानसभा उप निर्वाचन-2020
निष्पक्ष एवं निर्भीक चुनाव संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता - पुलिस अधीक्षक सुजानिया
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। राजस्व एवं पुलिस अधिकारी मिलकर बिना रूकावट के कार्रवाही करें। जिससे चुनाव संपन्न होने में बाधा उत्पन्न न हो। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने बुधवार को दिये। पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने कहा कि निष्पक्ष एवं निर्भीक चुनाव संपन्न कराना, पुलिस की प्राथमिकता है। इसमें राजस्व एवं पुलिस अधिकारी मिलकर उन व्यक्तियों तक पहुंचे जो चुनाव कार्य को बाधा पहुंचा सकते है। उनके खिलाफ बाउडओवर की कार्रवाही करें। यह निर्देश अधिकारी द्वय ने नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से कही।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री उमेश प्रकाश शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हंसराज सिंह, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे, अंबाह, दिमनी, मुरैना, सुमावली और जौरा के रिटर्निंग आॅफीसर, समस्त एसडीओपी, सहायक रिटर्निंग आॅफीसर, समस्त थाना प्रभारी उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने राजस्व एवं पुलिस को निर्देश दिये है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराया जाये। इसके लिये जिले में चिन्हित अपराधियों को बाउडओवर, जिला बदर जैसी कार्रवाही में अधिकारी हिचकिचाहट न करें। बिना रूकावट के चुनाव नियम के तहत कार्रवाही करें। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं पुलिस के अधिकारी मतदान केन्द्रों का अवलोकन करंे। ऐसे मतदान केन्द्र वल्नरेवल मैपिंग में है, उन मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर संपूर्ण लोकेशन देखें। मतदान को दूषि करने वाले लोंगो के खिलाफ कार्रवाही करें। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सभी स्थिति से निपटने के लिये चुनाव की तैयारियां होनी चाहिये।
पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने कहा कि मतदान निष्पक्ष एवं निर्भीक कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। थाने स्तर के जो भी प्रभारी है, वे अपने-अपने मतदान केन्द्रों का भ्रमण करें। मुझे कार्रवाही पेपर पर नहीं बल्कि फील्ड में दिखनी चाहिये। उन्होंने कहा कि वाहनों में अवैध सायरन लगे हुये है, उन्हें हटवायें। कार्रवाही करने में पीछे न हटे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पिनाहट, अटारघाट, अल्लाबेली इंटरस्टेट नाके है, जिसमें अल्लाबेली नाके पर पिछले चुनाव में बहुत तादायत में अवैध सामान जप्त किया है। इन नाकों पर सख्ती से सर्चिंग की जावे। उन्होंने कहा कि अभी 110, 107, 16 की कार्रवाही धीमी है, इस कार्रवाही में तेजी लाई जाये। उन्होंने कहा कि 122 की कार्रवाही में हिचकिचाहट क्यों, इस कार्रवाही को भी पुलिस अधिकारी करें। उन्होंने कहा कि जिला बदर के प्रकरण बनाकर भेजें। जिले में 655 बाउडओवर किये है, जिन्हें देखें। इन पर नजर रखें।
निगम अमले ने बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के निर्देश पर नगर निगम मुरैना के अमले द्वारा शहर में लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
मतदान के समय मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी, टैम्प्रेचर ज्यादा होने पर मतदाता अंतिम एक घण्टे में मतदान करेंगे
मुरैना 30 सितम्बर 2020/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार 09 अक्टूबर को विधानसभा उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, 16 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी, 19 अक्टूबर को फॉर्म वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 03 नवंबर को मतदान होगा तथा 10 नवम्बर को मतगणना की जाएगी। यह निर्देश उन्होंने न्यू कलेक्ट्रेट भवन में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियांे को दिये। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया सहित अन्य राजस्व अधिकारी, पुलिस उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन की प्रक्रिया कोविड-19 संक्रमणकाल में पूरी होना है। शासन द्वारा कोविड-19 की जारी गाईडलाईन का पालन सख्ती से करवाया जाए। उन्होनें कहा कि नाम निर्देशन पत्र जमा करने की आॅनलाईन व्यवस्था रहेगी। अधिकतम दो ही व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र जा सकेंगे। डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार हेतु 05 व्यक्तियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। पांच से अधिक व्यक्ति प्रचार के लिए जाना वर्जित रहेगा। सभी व्यक्तियों को फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रचार कार्य करना होगा। मतदान के दिन केन्द्रों पर कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1000 मतदाता मतदान कर सकेंगे। मतदान के समय मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी, मास्क उपलब्ध कराया जायेगा। टैम्प्रेचर ज्यादा होने पर मतदाता अंतिम एक घण्टे में मतदान करेंगे। कोरोना पाजिटिव मरीज को पोस्टल बेलेट उपलब्ध करायें जायेंगे। पाॅजीटिव मरीजों को पोस्टल बैलेट से मत देने की व्यवस्था रहेगी। कोविड-19 के पोलिंग एजेंट का टैम्प्रेचर लिया जायेगा, सस्पेक्ट है तो उन्हें नहीं बैठने दिया जायेगा।
बैठक के पश्चात् राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ईव्हीएम मशीन का प्रशिक्षण भी दिया
चुनाव की बैठक के पश्चात् कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया की उपस्थिति में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट मशीन का प्रशिक्षण दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आय¨ग के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन में एम-2 माॅडल की ईव्हीएम के स्थान पर नवीनतम तकनीक से निर्मित एम-3 माॅडल की ईव्हीएम का उपय¨ग किया जायेगा। उन्होंने बताया कि एम-3 मशीनें एम-2 से बेहतर हैं। पहले एम-2 मशीन¨ं के अंतर्गत कंट्र¨ल यूनिट के साथ 4 बैलेट यूनिट ही ज¨ड़ सकते थे, लेकिन अब नई मशीन¨ं में 24 बैलेट यूनिट क¨ ज¨ड़ा जा सकेगा। ये मशीनें 384 अभ्यर्थिय¨ं तक के लिये सक्षम हैं।
जिला कार्यालय प्रांगण एवं 200 मीटर तक की परिधि में धारा 144
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ उप निर्वाचन 2020 की प्रक्रिया की अवधि में कानून व्यवस्था बनाये रखने व आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने मुरैना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि के लिये जिला कार्यालय प्रांगण एवं 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा एवं जुलूसो के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तथा जिला कार्यालय पं्रागण को धारा 144 (3) के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है।
शासकीय सेवको के समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने जिले के समस्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को जिला मुख्यालय पर निवास करने के निर्देश दिए है। साथ ही उनके समस्त प्रकार के अवकाशों को प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की घोषणा हो चुकी है। विधानसभा क्षेत्र के मतदान बिना किसी गतिरोध के सम्पन्न कराने हेतु जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। समस्त विभाग प्रमुख उक्त आदेश का स्वयं एवं अधीनस्थों से कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करेगे।
शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने उप निर्वाचन 2020 की घोषणा हो चुकी है। मतदान 3 नवम्बर को संपन्न होगा। उप निर्वाचन घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोक शान्ति भंग न हो, इसके लिये जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये है। तथा यह शस्त्र डीलर के यहा नहंी बल्कि संबंधित थानों में 6 अक्टूबर तक जमा किये जाने है। शस्त्र जमा करते समय व्यक्ति को मास्क, फैसकवर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। थाना प्रभारी अपने थाने में आने वाले लायसेंसधारियों के हाथ धोने के लिये पानी, साबुन तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था करके रखें।
4 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के प्रस्ताव पर 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन चारों आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिन 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें मुरैना जिले के थाना सिटी कोतवाली की अमृत वाली गली, संजय काॅलोनी के रवि पुत्र अशोक कंषाना, बाबरखेड़ा फूस का पुरा थाना सरायछोला हाल सिद्धनगर छात्रावास के पीछे वाली गली थाना सिटी कोतवाली के धारा उर्फ इन्द्रभान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह गुर्जर, मस्जिद वाली गली संजय काॅलोनी थाना सिटी कोतवाली के कुलदीप पुत्र रामवीर राठौर और सुजान गली कुलियाना मोहल्ला थाना कोतवाली मुरैना के नसरू उर्फ नशरूद्दीन पुत्र अलीम शाह शामिल है। इन चारों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने इन 4 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है, अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।
मतदाताआंे की सुविधा एवं अन्य शिकायत संबंधी जानकारी के लिये जिले का टोल फ्री नंबर 1950 चालू
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिये जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस संबंध में मतदाताओं की सुविधा एवं अन्य शिकायत संबंधी जानकारी के लिये जिले का टोल फ्री नंबर 1950 चालू है। इस टोल फ्री नंबर पर मतदाता शिकायत, निवारण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते है। यह जानकारी संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी है।
पांचों विधानसभा क्षेत्रों में एसएसटी, एफएसटी एवं व्हीएसटी दलों का गठन करने के लिये अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी नियुक्त
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की घोषणा की जा चुकी है। जिसमें मुरैना जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने है। जिसमें जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह शामिल है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि जिले में एसएसटी, एफएसटी, व्हीएसटी दलों का गठन कर दिया है। व्यय निगरानी की सत्त माॅनीटरिंग करने के लिये अपर कलेक्टर श्री उमेश प्रकाश शुक्ला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रत्येक पेट्रोल पम्पों को अपने यहां 1000 लीटर डीजल और 500 लीटर
पेट्रोल रिजर्व में रखने के दिये निर्देश
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने जिले के प्रत्येक पैट्रोल पम्प संचालक को निर्देश दिये है कि वे अपने पेट्रोल पम्प में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में हमेशा रखना सुनिश्चित करें। इस रिजर्व स्टॉक का निस्तारण अद्योहस्ताक्षरकर्ता, नियुक्त अधिकारी के निर्देश पर ही किया जायेगा।
आदेश में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तुत अधिनियम के अन्तर्गत बैधानिक, दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
मतदान दलों का प्रथम रेण्डमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में हुआ
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिये चुनाव कार्य के लिये कर्मचारियों को लगाना है। इसके लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा की उपस्थिति में प्रथम रेण्डमाइजेशन एनआईसी कक्ष मुरैना में किया गया। रेण्डमाइजेशन में चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मचारी पीओ, पी-1, पी-2, पी-3 के लिये किया गया।
बाॅर्डर मीटिंग 3 अक्टूबर को चंबल भवन मंे होगी
मुरैना 30 सितम्बर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न कराने के लिये चंबल कमिश्नर श्री आरके मिश्रा की अध्यक्षता में बाॅर्डर मीटिंग 3 अक्टूबर को प्रातः 11.30 बजे चंबल भवन में आयोजित की गई है। बैठक में राजस्थान, उत्तरप्रदेश राज्यों के मुरैना जिले की सीमा से लगे जिलों के कमिश्नर, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे।