शराब पीकर व बिना हेलमेट के बाईक चलाने के मामले में आरोपी पर 12000 रुपये अर्थदण्ड

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 19 सितम्बर 2020 को थाना स्टेशन रोड़ पुलिस ने बड़ोखर चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान बाईक क्रमांक एमपी06 एमयू0383 के चालक को रोककर चेक किया तो, वाहन चालक शंकर तोमर शराब के नशे में था एवं बिना हेलमेट के पात्रता से अधिक सवारी बिठाये हुए था। वाहन चालक से गाड़ी से संबंधित दस्तावेज चाहे गये तो मौके पर वाहन चालक दस्तावेज पेश नहीं कर सका। थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायलय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर तीन माह के लिए लायसेंस धारण करने के लिए निरर्हरता व कुल 12000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा।


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