वारदात की नियत से अवैध कट्टा लिये घूम रहे आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

मुरैना। वारदात की नियत से कट्टा लिये घूम रहे आरोपी राहुल राजावत की जमानत याचिका जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। शासन की ओर से ए.डी.पी.ओ. गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 15 सितम्बर 2020 को थाना अम्बाह के उ.नि. विवेक सिंह तोमर ने मुखबिर से मिली सूचना पर पाली के ताल के पास रोड़ पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा तथा तलाशी लेने पर एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला, जिसे खोलकर चैक किया तो उसमें एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला। कट्टा एंव राउण्ड रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राहुल पुत्र स्व. आलोक सिंह राजावत निवासी - ग्राम जल का नगरा, अम्बाह का होना बताया। कट्टा एंव राउण्ड को जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय में पेश किया।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

दोषियों के खिलाफ हो कार्यवाही

जनसंपर्क के दैरान रघुराज सिंह कंषाना जी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ करें प्यार ओर सम्मान का व्यवहार-संदीप सेंगर