10 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़े गये आरोपी को नहीं मिली जमानत
मुरैना। 10 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़े गये आरोपी शानू खान की जमानत याचिका, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय ने निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से अदालत में एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा, ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को थाना सिटी कोतवाली के प्र. आर. दीपक तोमर को मुखविर से सूचना मिली कि,एक व्यक्ति अम्बाह तरफ से चार पहिया वाहन से शराब की पेटिया शहर मे अवैध रुप से बेंचनेे हेतु उतरा है, जो यादव होटल के सामने किसी वाहन का इन्तजार शहर मे अन्दर जाने के लिए कर रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराह बल के रवाना होकर मुखविर के वताए स्थान वाई पास पेट्रोल पम्प के पास यादव होटल के सामने पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपका कर जल्दी जल्दी चलने लगा जिसे पकडकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शानू खाँन पुत्र नसरूध्दीन खाँन नि. डाँ जफर वाली गली याकूब खाँन का मकान तुलसी कालोनी मुरैना का होना बताया। जिससे पूछताछ की गई तो शराब पेटिया यादव होटल के बगल से झाडियो मे रखी होना बताया साथ जाकर देखा तो 10 पेटी खाकी रंग के गत्ते के कार्टून रखे मिले। जिन्हे खोलकर देखा तो प्रत्येक पेटी मे 50- 50 क्वार्टर देशी प्लेन शराब 180 एमएल के कुल 500 क्वाटर मिले, कुल शराब 90 वल्क लीटर मिली उक्त व्यक्ति शानू खाँन से शराब रखने व ले जाने के सम्बन्ध मे वैध कागजात चाहे तो अपने पास न होना वताया जो धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत दन्डनीय पाया जाने से, उक्त शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद मय जप्त शुदा शराब व मय गिर0 सुदा आरोपी को साथ लेकर वापस थाना आया वापसी पर अपराध पंजीबद्ध किया।