आबकारी अधिनियम के तहत 10 प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
मुरैना 10 सितम्बर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री जावेद अहमद खान के निर्देशन में आबकारी विभाग मुरैना द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, विक्रय पर नियंत्रण रखने के लिए निरंतर सतत् कार्रवाही की जा रही है। इस संबंध में 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2020 को आबकारी टीम मुरैना द्वारा लगभग 14 स्थानों पर दविश तथा तलाशी ली गई इस दौरान तलाशी तथा गस्त कर कुल 203 पाव देसी मदिरा प्लेन मदिरा बरामद की गई। कार्रवाही में म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34 (1) के तहत कुल 10 प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त मदिरा की कुल कीमत लगभग 14 हजार 210 रूपये आंकी गई है।
आज विद्युत बंद रहेगी
मुरैना 10 अक्टूबर 2020/ विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया 33 एवं 11 केव्ही लाईनों पर रख-रखाव कार्य होने के कारण 11 अक्टूबर 2020 को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक 33 केव्ही एम.एस. सिटी एवं उसी सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 11 केव्ही पुराना अंबाह फीडरों से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।
तीन नवम्बर को मजदूरों को सवैतनिक अवकाश (विधानसभा उप निर्वाचन-2020)
मुरैना 10 अक्टूबर 2020/श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश के 28 विधानसभा उप चुनाव क्षेत्र में श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटोती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे या उसमें कोई कमी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुये भी, उसे ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती। यदि किसी नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे नियोजक जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजक के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकी है। अतः उक्त उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यत सुनिश्चित करें।
आगामी त्यौहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी
मुरैना 10 अक्टूबर 2020/आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल ने समस्त कलेक्टर्स, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों को कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक सतर्कताएँ बरतने को कहा है।
निर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन एवं सामुदायिक कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण के बचाव संबंधी सभी कार्य किये जायें। आमजन को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं सेनीटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। आयोजन स्थलों का सीमांकन कर थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी आदि के पालन के लिये विस्तृत नियोजन करें। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ रखते हुए आवश्यकतानुसार आयोजन स्थल पर एम्बुलेंस की सुनिश्चितता भी की जाये।