आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 16 सितम्बर 2020 को थाना सिविल लाईन पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर महाराजपुर रोड़, रसिक विहारी मैरिज होम के सामने से आरोपी बनवारी पुत्र सोबरन जाटव को 19 क्वार्टर देशी शराब के साथ पकड़ा था। जिन्हें रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना सिविल लाईन पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2400/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा के द्वारा की गई।