आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 05 अक्टूबर 2020 को थाना दिमनी के प्र.आर. बनवारी लाल ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर बड़ी नहर, रम्पत पुरा की पुलिया से आरोपी गजराज जाटव पुत्र डाल सिंह जाटव को 20 क्वार्टर अंग्रजी काउंटी क्लब के साथ पकड़ा था। जिन्हें रखने व बेंचने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना दिमनी पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान, जेएमएफसी मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ उज्मा सुल्ताना के द्वारा की गई।