अवैध रूप से शराब बेंचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 05.09.2020 को थाना अम्बाह के उपनिरीक्षक जगदीश गुप्ता ने मुखबिर से मिली सूचना पर तस्दीक कर भुआपुरा रोड़, पावर हाउस के पास से विमलेश पुत्र मातादीन सखवार निवासी - अमरीश पुरा को 21 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के साथ पकड़ा था। आरोपी से शराब बेंचने व रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना अम्बाह पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी गिरजेश खत्री, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अम्बाह द्वारा की गई।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

दोषियों के खिलाफ हो कार्यवाही

जनसंपर्क के दैरान रघुराज सिंह कंषाना जी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ करें प्यार ओर सम्मान का व्यवहार-संदीप सेंगर