अवैध शराब बेंचने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 04 जुलाई 2020 को थाना कोतवाली की उपनिरीक्षक रूबी तोमर ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर गोपालपुरा, सुखदेव वाली गली से आरोपी विकाश पुत्र महेश सिंह तोमर को 50 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ा था। जिन्हें रखने व बेंचने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा के द्वारा की गई।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

दोषियों के खिलाफ हो कार्यवाही

जनसंपर्क के दैरान रघुराज सिंह कंषाना जी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ करें प्यार ओर सम्मान का व्यवहार-संदीप सेंगर