बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

मुरैना। फूड आफिस के सामने से बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू की जमानत याचिका, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से अदालत में डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादी मुकेश सिंह यादव ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट की, कि दिनांक 21 अगस्त 2020 को समय करीव शाम 05:30 बजे मैं अपनी हीरो होन्डा स्पेलन्डर प्रो जिसका न0 *एमपी06 एमजी1340* से काम से फूड ऑफिस कलेक्ट्रेट मुरैना गया था और मैं अपनी मोटर साईकल का लॉक लगाकर ऑफिस के बाहर खड़ी करके अन्दर चला गया, करीब 15 मिनट बाद बाहर आकर देखा तो रखे स्थान पर मेरी मोटर साईकल नही मिली, जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, दौराने विवेचना आरोपी जितेंद्र उर्फ छोटू से मोटरसाईकल जब्त की गई।


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