दहेज के लिये प्रताड़ित करने वाले सास, ससुर व ननद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मुरैना। दहेज के लिये प्रताड़ित करने के मामले में ससुर दिलीप शर्मा, सास उर्मिला व ननद ममता शर्मा व अर्चना शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका, अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से अदालत में अभियोजन ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि, फरियादिया रमा शर्मा का विवाह दिनांक 26 अप्रैल 2016 को राहुल शर्मा के साथ हुआ था। विवाह के लगभग तीन माह बाद से पति राहुल शर्मा, देवर रोहित शर्मा, सास उर्मिला, ससुर दिलीप शर्मा, ननद अर्चना शर्मा व ममता शर्मा, फरियादिया को मायके से पांच लाख रुपये व चार पहिया गाड़ी लाने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 11 मार्च 2020 को उक्त सभी लोगों ने एक राय होकर फरियादिया की मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और धौंस दी जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उसे नहीं रखेंगे। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने थाना सिटी कोतवाली में लिखाई उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।


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