ई-रिक्शा चालक को तेज आवाज में डेक बजाना पड़ा महंगा, न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि, थाना सिटी कोतवाली में पदस्थ प्र.आर. जयप्रकाश शर्मा दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को कस्बा गस्त के दौरान, जिम चौराहा मुरैना पर पहुंचे तो देखा कि, लाल रंग का ई रिक्सा क्रमाक 697 का चालक डेक को तेज आवाज मे बजाकर शोर-शराबा करता हुआ जिम चौराहा मुरैना पर आया जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा तथा चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सलमान खाँ पुत्र शकील खां, निवासी दुर्गापुरा कॉलोनी, मुरैना का होना बताया। उक्त व्यक्ति से डेग तेज आवाज मे बजाने बाबत अनुमति चाही गयी तो अनुमति न होना बताया। आरोपी का यह क्रत्य धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से मौके पर से उक्त डेक व केबनेट को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर ई-रिक्शा चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायलय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये, न्यायलय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने की।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

दोषियों के खिलाफ हो कार्यवाही

जनसंपर्क के दैरान रघुराज सिंह कंषाना जी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत

एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ करें प्यार ओर सम्मान का व्यवहार-संदीप सेंगर