महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत

मुरैना। महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी करू सखवार की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायलय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। शासन की ओर से अदालत में एडीपीओ सोबरन सिंह माहौर ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादिया ने थाना नगरा में उपस्थित होकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को वह सुबह करीब 9 बजे घर पर रोटी बना रही थी, तभी मेरे गाँव का करू सखवार घर के अंदर घुस आया और बुरी नियत से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा मुँह बंद करके मुझे कमरे में पकड़कर ले गया। तब मैंने उसे धक्का दिया और चिल्लाई। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरा भाई व बहन आ गये, उन्हें आता देख आरोपी भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया।


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