मतदाताओं तक संदेश पहुँचायें हर मतदान केन्द्र पर रहेंगे कोविड से बचाव के पुख्ता इंतजाम


विधानसभा उप निर्वाचन-2020  


भारत निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त श्री जैन ने ग्वालियर-चंबल संभाग के 


अधिकारियों की बैठक लेकर की उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा 


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/ हर मतदाता तक यह संदेश पहुँचाएँ कि कोविड संक्रमण को ध्यान में रखकर हर मतदान केन्द्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे मतदाताओं में विश्वास कायम हो और वे निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इस आशय के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त श्री सुदीप जैन ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये हर मतदान केन्द्र पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के साथ-साथ जरूरत के मुताबिक वेब कास्टिंग करने पर भी विशेष जोर दिया। 


सोमवार को यहाँ मोतीमहल स्थित मानसभागार में उप निर्वाचन आयुक्त श्री जैन ने मध्यप्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वीरा राणा के साथ ग्वालियर एवं चंबल संभाग के संभागीय कमिश्नर व पुलिस महानिरीक्षक तथा दोनों संभागों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर विधानसभा उप चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। 


उप निर्वाचन आयुक्त श्री जैन ने कहा कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ मतदाताओं की सुरक्षा के लिये भी पर्याप्त सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं। वोट डालने के लिये आने वाले हर मतदाता को हैण्ड ग्लब्स मुहैया कराए जायेंगे। साथ ही सेनेटाइजर, मास्क व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी हर केन्द्र पर रहेगी। सम्पूर्ण मतदान केन्द्र परिसर को सेनेटाइज भी कराया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखकर किए गए सुरक्षा इंतजामातों की जानकारी मतदाताओं तक भी पहुँचायें, जिससे वे मतदान के लिये प्रेरित हों। श्री जैन ने जानकारी दी कि मतदान दलों को पीपीई किट भी मुहैया कराई जायेंगीं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये प्रभावी ढंग से स्वीप गतिविधियां चलाने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही निर्देश दिए कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किए जाएं। 


उप निर्वाचन आयुक्त श्री जैन ने यह भी निर्देश दिए कि चिन्हित वल्नरेबल बसाहटों में निवासरत मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें, इसके लिये उनके सतत संपर्क में रहें। साथ ही उन्हें भरोसा भी दिलाएं कि प्रशासन और पुलिस उनकी मदद के लिये तत्पर है। उन्होंने वल्नरेबिल्टी के लिये जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने पर भी विशेष बल दिया। श्री जैन ने दोनों संभागों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये की गई तैयारियों एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएँ। साथ ही ऐसे मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था भी कराएँ और माइक्रोऑब्जर्वर तैनात करें। श्री जैन ने यह भी निर्देश दिए कि पूर्व के चुनावों में आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ उन पर सख्त निगरानी रखें। 


मध्यप्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वीरा राणा ने कहा कि कोविड संक्रमण की चुनौती को ध्यान में रखकर विधानसभा उप निर्वाचन को चुनौती के रूप में लें और अपने प्रशासनिक कौशल का परिचय देकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराएँ। 


ज्ञात हो ग्वालियर एवं चंबल संभाग के कुल 16 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप चुनाव होना हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 नवम्बर को मतदान एवं 10 नवम्बर को मतगणना होगी। 


पोस्टल बैलेट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश 


 भारत निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त श्री सुदीप जैन ने सभी पात्र इच्छुक मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मताधिकार की सुविधा दिलाने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा पात्र मतदाताओं तक पोस्टल बैलेट पहुँचाने पर विशेष ध्यान दें। जिला निर्वाचन अधिकारी इसका सत्यापन जरूर कराएँ। साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि सभी पोस्टर बैलेट वापस भी आ जाएं। ज्ञात हो इस बार 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, कोविड संक्रमित, दिव्यांग एवं विशेष सेवाओ में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। 


स्मार्ट सिटी के कमाण्ड सेंटर का उपयोग चुनाव की मॉनीटरिंग में करें 


 भारत निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त श्री सुदीप जैन ने मोतीमहल स्थित स्मार्ट सिटी के कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस सेंटर का उपयोग विधानसभा उप चुनाव की निगरानी में किया जाए। 


चुनावी सभाओं पर निगरानी रखें और कोविड गाइडलाइन का कराएँ पालन 


 राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली सभाओं में भी कोविड गाइडलाइन का पालन कराने पर उप निर्वाचन आयुक्त श्री जैन ने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सभा स्थल पर लोगों के बैठने के लिये दो गज के अंतराल से गोल घेरे बनवाए जाएं। साथ ही आयोजकों को साफतौर पर बता दें कि सभा स्थल में प्रवेश व बाहर आने के अलग-अलग द्वार हों। सभा में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी मास्क पहनकर आएं और सभा स्थल की जितनी क्षमता हो उतने ही लोगों को बैठने की अनुमति दें। सेनेटाइजर की व्यवस्था भी पुख्ता रहे। 


इनकी रही मौजूदगी 


 बैठक में पुलिस मुख्यालय से आए पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, संभाग आयुक्त ग्वालियर श्री आशीष सक्सेना व चंबल श्री आर के मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर श्री अविनाश शर्मा व चंबल श्री मनोज शर्मा तथा ग्वालियर के कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह व पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी सहित दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक बैठक में मौजूद थे।  


दूसरे दिन सात अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरे  


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के लिए 12 अक्टूबर सोमवार को दूसरे दिन कुल 7 नाम निर्देशन पत्र भरे गये। जिसमें जौरा विधानसभा क्षेत्र से 1, सुमावली से 1, मुरैना से 2, दिमनी से 1 और अंबाह विधानसभा क्षेत्र से 2 नाम निर्देशन पत्र भरे गये।  


 जिला निर्वाचन कार्यालय से संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डे की जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 04 जौरा से श्री पंकज उपाध्याय ने काॅग्रेंस पार्टी, 05 सुमावली से श्री ऐदल सिंह कंषाना ने भारतीय जनता पार्टी, 06 मुरैना से श्री रघुराज सिंह कंषाना ने भारतीय जनता पार्टी, श्री राकेश मावई ने काॅग्रेंस, 07 दिमनी से श्री गिर्राज डण्डोतिया ने भारतीय जनता पार्टी और 08 अंबाह विधानसभा क्षेत्र से श्री कमलेश जाटव ने भारतीय जनता पार्टी तथा श्री पातीराम शाक्य ने राष्ट्रीय वंचित पार्टी से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये।         


खुले मैदान में जन समूह के कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी 


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/ गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनलाॅक संबंधी परिपत्र 30 सितंबर 2020 की कंडिका (6) (ब) को छोड़कर शेष समस्त कंडिकाओं एवं म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध मेें जारी परिपत्र 5 अक्टूबर को लागू रखते हुये विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के लिये अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये हैं।  


 जारी निर्देशों के अनुसार राजनैतिक कार्यक्रमों के खुले मैदान के अनुसार (साइज) को दृष्टिगत रखते हुये तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिये जिला प्रशासन अनुमति दे सकेगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं जा सकेेंगे। 


 कार्यक्रमों के आयोजन के लिये आयोजकों द्वारा जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें जनसमूह की उपस्थित की संख्या एवं शर्तो का पालन कराने की जावबदारी आयोजकों की होगी।    


पांच आदतन अपराधियों को किया जिला बदर


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/ जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के प्रस्ताव पर 5 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन पांचों आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।        


 जिन 5 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें डंगरिया पुरा थाना जौरा के सरनाम सिंह पुत्र रूप सिंह कुशवाह, डंगरिया पुरा के ही जबर सिंह पुत्र रूपसिंह, राजबहादुर पुत्र रूप सिंह, ग्राम पिपरसा थाना सिविल लाइन मुरैना के प्रवीण पुत्र रमेश कुशवाह और पानी की टंकी के पास सिंघल बस्ती, थाना कोतवाली मुरैना के गुल्ली उर्फ मोहर सिंह पुत्र मौजीराम जाटव शामिल है। इन पांचों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने इन 5 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है कि यह पांचों अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।     


1726 मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के लिये 444 रूट बनाये 


चुनाव कार्य में 1168 वाहन लगेंगे 


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/ जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं पारदर्शी उपचुनाव कराने के लिये 1 हजार 726 मतदान केन्द्र बनाये गये है। सभी 1 हजार 726 मतदान केन्द्रों पर आसानी से पहुंचने के लिये 444 रूट बनाये गये है। 3 नवम्बर 2020 को होने वाले उपचुनाव के लिये चुनाव सामग्री और चुनाव कराने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचने और चुनाव संपन्न कराके वापस आने के लिये 1 हजार 168 वाहनों की व्यवस्था की गई है। इनमें 439 बसें और 729 जीप है।        


 विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा में 370 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के लिये 84 रूट बनाये गये है। इन रूटों पर 279 वाहनों की व्यवस्था की गई है, इनमें 91 बस और 188 जीप है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 05 सुमावली में 348 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के लिये 92 रूट बनाये गये है। इन रूटों पर 267 वाहनों की व्यवस्था की गई है, इनमें 108 बस और 159 जीप है। विधानसभा क्षेत्र 06 मुरैना में 376 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के लिये 128 रूट बनाये गये है। इन रूटों पर 237 वाहनों की व्यवस्था की गई है, इनमें 94 बस और 143 जीप है। विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी में 315 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के लिये 69 रूट बनाये गये है। इन रूटों पर 187 वाहनों की व्यवस्था की गई है, इनमें 68 बस और 119 जीप है। विधानसभा क्षेत्र 08 अंबाह में 317 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के लिये 71 रूट बनाये गये है। इन रूटों पर 198 वाहनों की व्यवस्था की गई है, इनमें 78 बस और 120 जीप है।       


दिव्यांग व्यक्तियों के सुगम एवं समावेशी मतदान संपन्न कराने के लिये विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा विधानसभा स्तरीय समिति गठित 


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तियों के सुगम एवं समावेशी मतदान संपन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा विधानसभा स्तरीय ंेेमउइसल बवदेजपजनमदबल बवउउपजजमम वद ंबबमेेपइसम मसमबजपवद ;ंबबंमद्ध समिति का गठन किया है।     


 जिसमें विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा के लिये सहायक रिटर्निंग आॅफीसर समिति के अध्यक्ष रहेंगे। इसी प्रकार सदस्य के रूप में जनपद पंचायत जौरा, कैलारस और पहाडगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका जौरा, नगर पालिका कैलारस के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जौरा, कैलारस, पहाडगढ़ के लिये खण्ड शिक्षाधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपखण्ड जौरा, कैलारस के लिये अनुविभागीय अधिकारी, जौरा, कैलारस, पहाडगढ़ के लिये परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जनपद पंचायत कैलारस, पहाडगढ़ और जौरा के लिये समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सरवजीत का पुरा कैलारस के लिये अध्यक्ष श्री कृष्णा ग्राम उत्थान समिति, निःशक्तजन भगत सिंह काॅलोनी जौरा के लिये श्री शहीद खां रहेंगे। 


 यह समिति विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिये दिव्यांग व्यक्तियों के सुगम मतदान सुविधा के लिये कार्य करेगी।      


विधानसभा उप निर्वाचन-2020


बगैर लिखित अनुमति के सम्पत्ति विरूपित करने पर लगेगा जुर्माना


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियों के लिए किसी भी शासकीय अशासकीय सम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के विना विरूपित करना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करना दण्डनीय होगा। ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बावत थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराई जा सकेगी।  


 जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से जारी किया है । उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल या उम्मीदवार शासकीय भवन या कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पत्ति का विरूपण करेगा तो उस पर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 धारा 3 के अन्तर्गत एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगेगा। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अन्तर्गत कोई भी भवन झोंपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष खम्बा (पोस्ट) स्तम्भ या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल रहेगा। 


भवन स्वामी के साथ नगरीय निकाय की अनुमति भी लेनी होगी


 आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखत सहमति और नगर निगमध्स्थानीय निकाय की अनापत्ति प्राप्त करने के बाद ही झण्डे, पोस्टर, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड लगा सकेंगे और दीवार लेखन कर सकेंगे। इसके लिये जरूरी होगा कि प्रत्याशी को तीन दिवस के अंदर नगर निगम द्वारा जारी की गई एनओसी के लिए जमा की गई राशि की रसीद भवन स्वामी द्वारा लिए जाने वाले किराए की रसीद और लिखावट पर किए गए व्यय की रसीद निर्धारित प्रोफार्मा में संलग्न कर रिटर्निंग ऑफीसर को प्रस्तुत करना होगा। उक्त झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि पर कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जा सकेगी जो विभिन्न समुदायों में रोष उत्पन्न करता हो और लोक शांति भंग होती हो।   


विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक कर सकेंगे खर्च


दिन-प्रतिदिन का रखना होगा हिसाब


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विधानसभा निर्वाचन में उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे। इन्हें निर्धारित प्रारूप में दिन-प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। यह व्यय लेखा उन्हें निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा में जमा करना होगा। उम्मीदवार को अपने बैंक खाते खुलवाने होंगे। निर्वाचन संबंधी खर्च का लेन-देन चेक के माध्यम से करना अनिवार्य है।  


 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने निर्वाचन व्यय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के मापदण्डों की जानकारी दी है। इसके मद्देनजर निर्वाचन खर्च पर विशेष निगरानी की जायेगी। उन्होंने निर्वाचन खर्चो को मानिटरिंग के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी दल निर्वाचन की शुचिता बनाये रखें। निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देशों का पालन करें। सभी उमीदवारों को अपना बैंक खाता नामांकन जमा करने के दिन से ही खोलना होगा। उमीदवारों को अपने खाते का दिन-प्रतिदिन का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में रखना होगा। उमीदवारों को प्राप्त सभी राशि बैंक खाते में जमा कराना होगी। बीस हजार रूपये तक की वह नगद राशि ले सकता हैं। उससे अधिक राशि चेक से लेना होगी। उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन संबंधी लेन-देन चेक से करना होगा। 


राजनैतिक दल प्रचार-प्रसार कार्य के प्रयोजन में तीन से अधिक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी 


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/ जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 संबंधी आदर्श आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, उप निर्वाचन निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न कराने तथा लोक शान्ति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिये जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। 


 आदेश में कहा गया है कि राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाली कारों, वाहनोें को किसी भी परिस्थितियों में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के काफिले को 10 वाहनों (सुरक्षा वाहनों सहित) के बजाय हर पांच वाहनों के बाद तोड़ा जाना चाहिये। वाहनों के काफिले के दो सेटो के बीच अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधे घंटे होना चाहिये। सभी बड़े काफिले को तोड़ दिया जायेगा, तथापि यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्यधीन होगा, अन्य शब्दों में काफिले में किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दृष्टि से उस व्यक्ति को अनुमत सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होंगे। 


 यह आदेश विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा, 05 सुमावली, 06 मुरैना, 07 दिमनी और 08 अंबाह के समस्त निवासियों एवं मुरैना जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।  


बिना प्रिंट लाईन के प्रकाशित नहीं हो सकेगी कोई भी सामग्री - श्री वर्मा 


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। जिसमें उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता अंकित न हों तथा कोई भी मुद्रक बिना पहचान पत्र प्राप्त किए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सामग्री का मुद्रण नहीं कर सकेगा जिसका उपयोग विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार साहित्य के रूप में किया जाना हो।  


 कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 127(क) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो मुद्रित और प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित और प्रकाशित कराएगा। इसके लिए प्रकाशन कराने आए व्यक्ति का पहचान पत्र व दो अन्य व्यक्तियों की गवाही के आधार पर ही सामग्री का मुद्रण कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रेस मालिक मुद्रित कराने आई सामग्री का अपने स्तर पर भी अध्ययन करें कि उस सामग्री में कोई भी ऐसी बात सम्मलित न की गई हो जो संविधान की मूल अवधारण के विरूद्ध हो और समाज में धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर द्वेष फैलाने वाली हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मुद्रक प्रकाशित सामग्री की एक प्रति अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराऐगें तथा मुद्रित सामग्री की संख्या व प्रकाशित कराने वाले प्राप्त राशि के बारे में भी बताऐगें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लेन देन चेक के माध्यम से ही किया जाऐ जिसकी जानकारी भी निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। उन्होंने कहा कि एक्ट के प्रावधानों का उल्लघंन करने की स्थिति में संबंधित मुद्रक के खिलाफ दो हजार रूपयें का जुर्माना या छः माह का कारावास या दोनों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सभी मुद्रकों से एक्ट के प्रावधानों का पूर्णताः पालन करने की अपेक्षा भी की। 


जिला निःशक्त एवं पुनर्वास केन्द्र मुरैना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया  


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री शरतचंद्र ने सोमवार को जिला निशक्त एवं पुनर्वास केन्द्र मुरैना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला प्राधिकरण मुरैना द्वारा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं के संबंध में जानकारी दी। पुनर्वास केन्द्र पर उपस्थित अधिकारियों से केन्द्र के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई एवं केन्द्र का निरीक्षण भी किया गया।     आज विद्युत बंद रहेगी  


मुरैना 12 अक्टूबर 2020/ विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया 33 एवं 11 केव्ही लाईनों पर रख-रखाव कार्य होने के कारण 13 अक्टूबर 2020 को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक 11 केव्ही नया अंबाह, 11 केव्ही महाराजपुरा एवं 11 केव्ही मुंशी का बाग तथा उसी सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 11 केव्ही न्यू अंबाह फीडरों से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।    


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