प्रत्याशियों को व्यय लेखा की जानकारी प्रेक्षकों को 3 बार अवलोकन कराना होगा
जौरा, सुमावली, मुरैना के प्रेक्षक 24, 28, 31 और दिमनी के प्रेक्षक 23, 27, 31 अक्टूबर को तथा अंबाह के प्रेक्षक 22, 28 अक्टूबर, 1 नवम्बर को करेंगे अवलोकन
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने दो व्यय प्रेक्षक नियुक्त किये है। ये व्यय प्रेक्षकों को पांचों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी 3 बार व्यय लेखा का अवलोकन करायेंगे। निर्वाचन व्यय लेखा के सहायक नोडल अधिकारी श्री एमएम बैग ने बताया कि प्रेक्षक श्री रवीन्द्र कुमार जौरा, सुमावली, मुरैना के लिये है। ये 3 बार उम्मीदवारों से व्यय लेखा का अवलोकन करंेगे। जिसमें उन्हांेने बताया कि जौरा विधानसभा क्षेत्र के लिये 24, 28 और 31 अक्टूबर को दोपहर 3 से 5 बजे तक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पुराना कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय में, सुमावली के लिये 24, 28, 31 अक्टूबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पुराना कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय में और मुरैना के लिये 24, 28, 31 अक्टूबर को प्रत्याशी सुबह 10 से 12 बजे तक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पुराना कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय में अवलोकन करा सकते है। इसी प्रकार दिमनी अंबाह के लिये व्यय प्रेक्षक श्री अंकुर यादव है। श्री यादव दिमनी के अभ्यर्थियांे से 23, 27 और 31 अक्टूबर को प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पुराना कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय में और अंबाह के प्रत्याशी 22, 28 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को प्रातः 10.30 से 5.30 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबाह में अवलोकन करेंगे। समस्त अभ्यर्थी उपरोक्त तिथियों में व्यय लेखा रजिस्टर एवं आवश्यक बिल व्हाउचर सहित उपस्थित होवें। अनुपस्थिति की दशा में संबंधितों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिये गये प्रावधानों अनुसार कार्रवाही प्रस्तावित की जायेगी।
ग्राम पंचायत नूरावाद में बाइक रैली निकालकर मतदाताओं को किया प्रेरित
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/ग्राम पंचायत नूराबाद में विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए बाइक रैली, मतदाता जागरूकता रथ पर वीडियो प्रदर्शन, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री शैलेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री कमल यादव, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत श्री पुष्पेंद्र जादोन, ब्लॉक समन्वयक श्री अशोक जादौन, श्री अरविंद सराहिया, पंचायत समन्वय अधिकारी श्री मुकेश श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रबंधक एसआरएलएम श्री अमित राजपूत, श्री सोनू परमार, जनपद पंचायत मुरैना एवं ग्राम पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सहभागिता दी गई। उन्होंने रैली के दौरान नारे लगाये और कहा कि मतदान अवश्यक करें। मतदान ही आपका अधिकार भी है।
आज विद्युत बंद रहेगी
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया 33 एवं 11 केव्ही लाईनों पर रख-रखाव कार्य होने के कारण 22 अक्टूबर 2020 को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक 11 केव्ही मयूर टाॅकीज, 11 केव्ही नैनागढ़ फीडरों से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।
मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के लिये कमिश्नर ने दल गठित किये
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/ विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के दौरान कोविड-19 की गाइडलाईन का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने चंबल संभाग के मुरैना जिले की पांचों और भिण्ड जिले की दो विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये 7 संभाग स्तरीय अधिकारी नियुक्त किये है। इनके सहयोग के लिये दो-दो अधिकारी प्रथक लगाये गये है।
इनमें विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा के लिये जलसंसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री श्री बीके गर्ग को नियुक्त किया है। इनके सहयोग के लिये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डाॅ. मधुसूदन शर्मा, डाॅ. राजेश सिंह पटेल रहेंगे। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 05 सुमावली के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री डी.के. सिद्धार्थ को नियुक्त किया है। इनके सहयोग के लिये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डाॅ. सतीश मौर्य, डाॅ. श्रवण कुमार शर्मा रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र 06 मुरैना के लिये किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के सहायक संचालक श्री ज्ञानेन्द्र पचैरिया को नियुक्त किया है। इनके सहयोग के लिये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राधाबल्लभ अग्रवाल, डाॅ. रामवीर सिंह तोमर रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी के लिये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधीक्षण यंत्री श्री दीपक काटेकर को नियुक्त किया है। इनके सहयोग के लिये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डाॅ. अरविन्द कुलश्रेष्ठ, डाॅ. धीरज प्रजापति रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र 08 अंबाह के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभा. अधीक्षण यंत्री श्री आरएन करैया को नियुक्त किया है। इनके सहयोग के लिये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डाॅ. आलोक कुमार बिछोलिया, डाॅ. राकेश कुरील रहेंगे।
भिण्ड जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12 मेहगांव के लिये पंजीयक एवं सहकारी संस्थायें के संयुक्त संचालक श्री संजय दलेला को नियुक्त किया है। इनके सहयोग के लिये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डाॅ. रमाशंकर मांझी, डाॅ. सुधीर सिंह चैहान रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र 13 गोहद के लिये श्रम निरीक्षक श्री राहुल दोहरे को नियुक्त किया है। इनके सहयोग के लिये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राघवेन्द्र दुबे, डाॅ. मुकेश अहिन्त रहेंगे।
यह दल अपने कार्य के साथ-साथ सप्ताह में 2 दिवस विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के चयनित सभी मतदान केन्द्रों पर कोविड-19 पर नियंत्रण के लिये निर्धारित, गाईडलाइन एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किये जाने संबंधी दिशा-निर्देशों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरित को प्रस्तुत करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह के संबंध में निर्देश
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/ प्रदेश में विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिला मुख्यालयों पर जहाॅ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज उपलब्ध हो, राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर फहराया जा सकेगा। भारतीय झण्डा संहिता 2002 के पैरा 3.36 के अनुसार जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है।
प्लास्टिक के पोस्टर, बेनरों से करें परहेज
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों को पर्यावरण सुरक्षा के हित में निर्वाचन अभियान के दौरान पोस्टर, बैनर तैयार करने के लिये प्लास्टिक, पाॅलीथिन और इनके समरूप गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के प्रयोग से परहेत करने का प्रयास कराने को कही हैं । आयोग द्वारा राजनैतिक दलों को अपने कैंडर को उपर्युक्त परामर्श देने के निर्देश दिये हैं।
आगामी दीपावली त्यौहार पर अस्थाई आतिशबाजी विक्रय के लिये स्थान निर्धारित
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/ विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के अन्तर्गत सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रस्तावित स्थलोें पर आगामी दीपावली त्यौहार पर 25 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2020 तक की अवधि के लिये अस्थाई आतिशबाजी विक्रय लायसेंस (50 कि.ग्रा. तक) जारी करने के लिये अधिकृत किया जाता है साथ ही आतिशबाजी विक्रय के लिये स्थल निर्धारित किये गये है।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मुरैना शहर के आतिशबाजी विक्रय के लिये मेला ग्राउण्ड, बानमौर में वर्ष 2019 में संशोधित स्थल वार्ड क्रमांक 7 पानी की टंकी के पास खुली जमीन पर, जौरा में ग्राम अलापुर के सर्वे क्रमांक 811/3 मेला का मैदान, अंबाह में पचासा मैदान अंबाह, पोरसा में थाना परिसर पोरसा के पीछे रिक्त स्थल पर, सबलगढ़ में नेहरू महाविद्यालय प्रांगण पानी की टंकी के पास और कैलारस में शक्कर कारखाना कैलारस प्रांगण का चयन किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों को विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुये कहा है कि अनुज्ञप्तिधारियों को दुकान का आवंटन लाटरी सिस्टम से किया जाये। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के अभिन्यास इस प्रकार बनाये कि प्रत्येक दो दुकानों के बीच 3 मीटर खाली स्थान रहे। दो दुकानों के बीच विभाजन के लिये केवल लोहे की शीट का ही उपयोग किया जाये। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये। आतिशबाजी की दुकानों के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। लायसेंसधारी द्वारा लायसेंस में वर्णित मात्रा में ही आतिशबाजी भण्डारण किया जाये। केवल लायसेंसधारी द्वारा ही आतिशबाजी का क्रय-विक्रय किया जाये। अनाधिकृत रूप से विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाही की जाये।
सार्वजनिक स्थलों, घनी आबादी में अनाधिक्रत रूप से संचालित आतिशबाजी की दुकानों, अवैध संग्रहण पाते है, जिससे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो उसको तत्काल बंद करबाकर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाही की जाये। प्रत्येक दुकान में पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम, पानी का ड्रम एवं बाल्टी में रेत की व्यवस्था अनिवार्यतः कराई जाये, ताकि तत्काल आग पर काबू पाया जा सके। आतिशबाजी विक्रय स्थल के समीप चाय आदि की दुकानों एवं धूम्रपान पर पाबंदी लगाई जाये। जिससे अग्नि दुर्घटना की कोई आशंका नहीं हो। परिसर में फायर बिग्रेड, फायर टेंकर अनिवार्य रूप से रखे जाये। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था दुकानों से कम से कम पचास मीटर दूर की जाये। आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर सादा वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात किये जाये। जो संदिग्ध, असामाजिक व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे एवं आसूचना संकलन कर उनके संज्ञान में आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की सूचना जिला प्रशासन को देंगे। दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा। बिजली की लाइन का प्रयोग करने पर उसे दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार का तार लटके नहीं होंगे। एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विच लगाना होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये। जिससे शाॅर्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाये। आगजनी की स्थिति से निटपने के लिये आतिशबाजी दुकान संचालकों एवं स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर पूर्व में माॅकड्रील कराई जाये। सभी एसडीएम अपने क्षेत्राधिकार में जारी समस्त आतिशबाजी लायसेंसधारियों की स्थाई पंजी संधारित करंेगे एवं समय-समय पर स्वयं अधीनस्थ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं एसडीओपी द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। संचालन में विस्फोटक, अग्नि सुरक्षा संबंधी मापदण्डांे, समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के पालन में सुरक्षा मापदण्डों का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाये। दीपावली के पर्व जारी अस्थाई आतिशबाजी के लायसेंस पर इस आशय की टीप अंकित की जाये कि अनुज्ञप्तिधारी विदेशी पटाखे (चायनीज) की बिक्री नहीं करेगा। यदि लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विस्फोटक नियम 2008 के नियम 127 एवं 128 के अन्तर्गत कार्रवाही की जाये। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता, त्रुटि, कमी पाई जाने पर आवश्यक वैधानिक पूर्ति कराई जाये तथा गंभीर प्रकृति की त्रुटि होने पर अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध अनुज्ञप्ति निरस्ती, निलंबन की कार्रवाही तत्काल प्रस्तुत की जायें। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित अस्थाई आतिशबाजी दुकानों को निरीक्षण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे एवं रात्रि 8 बजे कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसीलदार से कराया जाकर प्रतिदिन रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। अनुविभाग स्तर पर अस्थाई आतिशबाजी दुकानों के संचालन में दुकानदार एवं ग्राहक के मध्य कोविड-19 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन कराना अनिवार्य है दुकान एवं ग्राहक आतिशबाजी क्रय विक्रय करते समय मास्क (फेसकवर) अनिवार्यतः लगावें तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। अनुविभागीय अधिकारी अपने अनुविभाग अन्तर्गत उपरोक्त चयनित स्थल से संतुष्ट नहीं है तो नवीन स्थल का चयन कर प्रस्ताव दो दिवस में अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पुर्ण प्रतिबंध रहेगा। आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं। धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड अथवा दोनों किया जा सकता है।
अभ्यर्थी पर अपराध दर्ज हों तो आपराधिक प्रकरणों की जानकारी का प्रचार-प्रसार कराना होगा
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों पर अगर अपराध है तो उन्हें आपराधिक प्रकरण संबंधी तीन दिन विज्ञापन समाचार पत्रों और टेलीविजन से आयोग के दिशा निर्देश पर प्रचार-प्रसार कराना होगा। जिसमें नाम वापसी के पश्चात अर्थात 22 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को 3 दिन चिन्हित कोई किसी एक समाचार पत्र में और 3 दिन चिन्हित इलेक्ट्रोनिक चैनल में प्रसारित कराना होगा जो समाचार पत्र या चैनल उस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसार संख्या रखता हो।
स्वीप के तहत सुमावली विधानसभा क्षेत्र में मानव श्रंृखला बनाकर ली मतदान की शपथ
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के उपलक्ष्य में सुमावली विधानसभा क्षेत्र 05 के मुख्यालय ग्राम पंचायत सुमावली में स्वीप गतिविधियों के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा के निर्देशन में एवं जिला पंचायत के सीईओ श्री तरुण भटनागर के मार्गदर्शन में 250 मतदाताओं ने मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए मंगलवार को सुमावली विधानसभा का मैप बनाते हुए मानव श्रंृखला का निर्माण किया।
जनपद सीईओ जौरा श्री गिर्राज शर्मा ने सभी मतदाताओं को निर्वाचन की शपथ दिलाई एवं सभी को शतप्रतिशत मत डालने की अपील की। इस कार्यक्रम के छाया चित्र एवं वीडियोग्राफी ड्रोन से शूट किया गया है, जिसमें सुमावली के नोडल श्री एचसी गुप्ता, सहायक यंत्री श्री निर्मल गुप्ता एवं श्री बीएल अग्रवाल, पंचायत सचिव श्री धारा सिंह कुशवाह, रोजगार सहायक श्री पुष्पेन्द्र सिंह जादौन, समस्त बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार आदि का योगदान सराहनीय रहा।
प्रत्याशी बगैर सर्टिफिकेशन के विज्ञापन प्रसारित नहीं करायें
मुरैना 21 अक्टूबर 2020/ प्रत्याशियों द्वारा एम.सी.एम.सी. कमेटी के बगैर सर्टिफिकेशन के विज्ञापन प्रसारित नहीं किये जायेगें। एम.सी.एम.सी. के सर्टिफिकेशन देने पर ही प्रत्याशी इलेक्ट्रॉनिक चैनल स्थानीय केवल, प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित करा सकेगें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर मीडिया मॉनीटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी से प्रत्यार्शियों द्वारा मांग करने पर उनके द्वारा प्रसारित कराये जाने वाले विज्ञापनों के लिए सर्टिफिकेशन करेंगी। सम्बन्धित प्रत्याशी अथवा उनका अभिकर्ता को एम.सी.एम.सी. कमेटी को सर्टिफिकेशन के लिए विज्ञापन या कार्यक्रम की स्क्रीप्ट हस्तलिखित या टायपिंग की गई 2 प्रति में स्व प्रमाणित कर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगी। न्यूज चैनल स्थानीय केवल एवं पिं्रट मीडिया प्रत्यार्शियों के बगैर सर्टिफिकेशन के विज्ञापन प्रसारित नहीं करेंग। बैसे हर प्रत्यार्शी राज्य स्तरीय कमेटी से सर्टिफिकेशन कराके आयेगें इसके अलावा जो प्रत्यार्शी स्थानीय स्तर पर सर्टिफिकेशन लेना चाहे तो वे स्थानीय स्तर पर गठित एम-सी एमसी समिति से ले सकते है।
कलेक्टर ने कहा कि यह कमेटी चुनाव पर खड़े प्रत्यार्शियों द्वारा जारी किये गए समाचारों, विज्ञापनों अथवा मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रेरित करने के लिए छपवाई गई खबरों को पेड न्यूज के दायरे में लेकर कार्यवाही कर रही है। बगैर सर्टिफिकेशन कराये कोई भी प्रत्यार्शी इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर विज्ञापन आदि प्रदर्शित कराते है तो उन्हें रिटर्निंग ऑफीसर प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगें। नोटिस की प्रति व्यय प्रेक्षक को भी भेजी जायेगी। नोटिस का जबाव प्रत्याशी को 48 घण्टे के अन्दर आर.ओ को देना होगा। प्रत्याशी द्वारा आर.ओ. को दिये गये जबाव की प्रति एम.सी.एम.सी को भेजेंगे ताकि एम.सी.एम.सी प्रत्याशी के खर्च को चुनावी व्यय में जोड़ सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी जिला एम.सी एम.सी के निर्णय के विरूद्ध 48 घन्टे में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। जिसकी प्रति प्रत्याशी को जिला स्तरीय कमेटी को भी देना होगी। राज्य स्तरीय समिति 96 घन्टे में प्रत्याशी की अपील पर विचार कर निर्णय से प्रत्याशी और जिला स्तरीय एम.सी एम.सी समिति को अवगत करायेंगी। प्रत्याशी राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध 48 घन्टे में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। एम.सी.एम.सी सभी प्रकार के पिं्रट मीडिया के विज्ञापन की मॉनीटरिंग कर रही है। चुनाव से संबंधित सभी पेम्पलेट, पोस्टर, हैंडविल्स तथा अन्य सामग्री का प्रकाशन पर उस पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम पिं्रट होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर संबंधित के विरूद्ध 127-ए या आर.पी एक्ट 1951 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।