राजीनामा को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
मुरैना। राजीनामा को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी भूरा, टीकाराम व हरीराम की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से अदालत में एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षिप्त में बताया कि, फरियादी ने मजरुबी हालत मे जिला अस्पताल मुरैना के सर्जीकल वार्ड मे रिपोर्ट किया कि दिनांक 13 फरवरी 2020 के सुबह करीव 10.30 बजे की बात है, मै तथा मेरे चाचा का लडका अनीश गुर्जर गौडे मे भैसो का चारा पानी कर रहे थे ,तभी वहां पर टीकाराम गुर्जर अपने हाथ मे फर्सा ,भूरा गुर्जर अपने हाथ मे बन्दूक ,रामबोल गुर्जर तथा हरिराम गुर्जर अपने हाथ मे लाठी लेकर आये तथा टीकाराम गुर्जर हमसे बोला कि तुम्हारा जो केस चल रहा है । उसमे राजीनामा करलो, नही तो गांव मे नही रह पायोगे, तो मैने कहा राजीनामा कोर्ट मे होगा तभी सभी आरोपीगण मुझे मां बहिन की अश्लील गालियां देने लगे मैने तथा अनीश ने उन्हे गाली देने से मना किया तो टीकाराम ने अपने हाथ मे लिये हुये फर्से से मेरे सिर मे मारा जिससे मुझे चोट लगकर खून निकलने लगा तभी अनीश बीच-बचाव करने लगा तो भूरा गुर्जर ने अनीश को जान से मारने की नीयत से अपने हाथ मे ली हुई बन्दूक से अनीश पर गोली चला दी जो अनीश के दाहिने पैर की पिडली मे लगकर आरपार हो गई तथा खून निकलने लगा । चोट लगने से हम दोनो जमीन पर गिर पडे तो रामबोल गुर्जर व हरिराम गुर्जर ने अपने हाथ मे ली हुई लाठियो से हम दोनो को मारना शुरु कर दिया, तभी वहां पर अबधेश गुर्जर अपने हाथ मे कट्टा लेकर आ गया जिसने दशहत फैलाने के लिये हवा मे कट्टे से फायर किये। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।