सटोरिया को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को थाना सिवल लाईन पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर जौरा खुर्द मुरैना से आरोपी सुभाष पुत्र बारेलाल यादव को सट्टा खिलाते पकड़ा था। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर सट्टा पर्ची, एक डोट पैन व 350 रूपये मिले। आरोपी का कृत्य धारा 4(क) सट्टा एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उक्त सामान व पैसे को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना द्वारा की गई।


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