सेंट्रल बैंक से एक व्यक्ति के थैले से 28000 रुपये पार करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत

मुरैना। सेंट्रल बैंक से रुपये निकालने गये एक व्यक्ति के थैले से 28000 रुपये पार करने वाले आरोपी अमन गुप्ता की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से एडीपीओ सोबरन सिंह माहौर ने अदालत में पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि, फरियादी महावीर सिंह कुशवाह ने थाना महुआ में उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट की, कि दिनांक 29 सितम्बर 2020 को दोपहर करीब 1 बजे मैंने सेंट्रल बैंक से 30000 रुपये निकाले थे। जिसमें से मैंने 2000 रुपये निकालकर अपनी पेंट की जेब में रख लिये थे। बाकी बचे 28000 रुपये मैंने अपने थैले मैं रख लिये उसके बाद में बैंक के अंदर अपनी किताब की एंट्री करा रहा था। तभी कोई अज्ञात चोर मेरे थैले को काटकर उसमें रखे 28000 रुपये चुराकर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना महुआ में अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, दौराने विवेचना संदेह के आधार पर अमन गुप्ता से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया था।


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