स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिये हर संभव प्रयास हों: चंबल कमिश्नर

कमिश्नर मिश्रा सहित तीनों प्रेक्षकों ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा




मुरैना 16 अक्टूबर 2020/मुरैना जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करायें। चुनावी कार्यप्रणाली जितनी पारदर्शी होगी, उतनी ही सहुलित हमें चुनाव कराने में होगी। यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री अनिमेष कुमार पाराशर, श्री अहमद नदीम और पुलिस प्रेक्षक श्री अनूप बिरथर ने दिये। वे न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में चुनाव कार्यो से जुड़े नोडल अधिकारियों की बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। 


 बैठक में चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा, चंबल रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत के सीईओ श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित पांचों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आॅफीसर और चुनाव तैयारियों से जुड़े सभी नोडल अधिकारी मौजूद थे। 


  बैठक को संबोधित करते हुये चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तीपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिये पूरे प्रयास किय जा रहे है। अपराधों से जुड़े दबंगो एवं बाहुबलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाही जारी है। उन्होंने कहा कि चंबल का इतिहास ठीक नहीं रहा है। हम लगातार सुधार के प्रयास कर रहे है। पिछले चुनावों में जो घटनायें घटित हुई है, वे पुनः घटित न हो, इसके लिये पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाही कर रही है। अन्तराज्जीय सीमाओं को भी चुनाव के पूर्व सील किया जा रहा है ताकि चुनाव के समय कोई भी आपराधिक तत्व मुरैना की सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। उन्हांेने कहा कि लोंगो को आम्र्स का शौक रहा है। शतप्रतिशत आम्र्स जमा कराने की कार्रवाही की जा रही है। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि जितनी भी शिकायतें प्राप्त हो, वे निर्धारित समय में निपटाई जाये। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाये। 


 पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज शर्मा ने कहा कि आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। यह पुलिस की पहली प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर चुनावी अपराध न हो। ऐसे प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे है।  


 प्रेक्षक श्री अहमद नदीम ने हिदायत देते हुये कहा कि गहमा-गहमी की स्थिति नहीं बने। इसके लिये हमें अभी से और मेहनत करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिये पूरी तरह से कार्रवाही हो। जिन लोंगो का जिला बदर किया है वे चुनावी क्षेत्रों की सीमा सहित अन्य जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें। इसके लिये सर्चिंग होती रहे। उन्होंने कहा कि चुनावी कार्यो में हम जितनी पारदर्शिता लायेंगे उतने ही अच्छे एवं सरल तरीके से हम चुनाव संपन्न करा सकेंगे। 


 प्रेक्षक श्री अनिमेष कुमार पाराशर ने कहा कि नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद सभी रिटर्निंग आॅफीसर, सहायक रिटर्निंग आॅफीसर अपने पुलिस अधिकारियों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों का पूरी तरह से भ्रमण कर लें। उन्हांेने कहा कि वल्नरेवल और क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जाये। इन क्षेत्रों में आने वाली पुलिस कंपनियों के जवानों को तैनात किया जाये। उन्हांेने कहा कि फ्लाईस्काॅट की टीमों में पुलिस अधिकारियों को जोड़कर 12-12 घंटो की जगह 8-8 घ्ंाटो के लिये तैनात किया जाये।


 उन्होंने कहा कि चुनाव की अपटूडेट तैयारी रहे। जितनी मेहनत अभी कर लेंगे उतना फायदा हमें चुनाव के समय मिलेगा। अगर अपराधिक तत्वों के खिलाफ अभी भी बाउंडओव्हर की कार्रवाही की जाना हो तो जरूर करें। उन्हांेने कहा कि लगभग 20 हजार लोंगो के लिये हमें पोस्टल बैलिट की कार्रवाही करना है। यह समय-सीमा के अंदर हो जाये।   


 पुलिस प्रेक्षक श्री अनूप बिरथर ने कहा कि पांचों विधानसभा क्षेत्रों में शान्तिपूर्ण मतदान संपन्न हो। इसके लिये समय रहते अभी से सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोंगो दबंगों, बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाही हो जाये। उन्होंने कहा कि आर.ओ. और पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्रों का बारिकी के साथ भ्रमण कर लें। वल्नरेवल और क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रहे, इसकी चिन्ता अभी से की जाये। उन्हांेने मौके पर जिले में चुनाव कराने के लिये आने वाली पुलिस कंपनियों के जवानों के लिये हर संभव सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। 


 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने तीनों प्रेक्षकों को अभी तक की चुनावी तैयारियों से अवगत कराया। उन्हांेने सभी नोडल अधिकारियों से कहा कि चुनाव कराने के लिये अब मात्र 18 दिन शेष बचे है, हमें सभी तैयारियां अभी से पूर्ण करना है, कहीं ऐसा न हो कि यह समय भी हमें अपनी तैयारियों के लिये कम पड़ जायें। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी तरह से चुनाव कार्यो में जुट जायें। उन्हांेने अधिकारियों से कहा कि प्रेक्षक महोदयों और निर्वाचन आयोग द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर ने मौके पर निर्वाचन के समय कोविड-19 की रोकथाम के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। 


 पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने अभी तक आपराधिक तत्वों के खिलाफ की गई कार्रवाही से अवगत कराया। 


आज 45 उम्मीदावरों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये 


17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की होगी स्क्रूटनी 



मुरैना 16 अक्टूबर 2020/ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के छठवे दिन यानी 16 अक्टूबर आखिरी दिन 45 उम्मीदवारों द्वारा अपनी नाम जद्दगी का पर्चा दाखिल किये। जिसमें विधानसभा क्षेत्र जौरा से 16, सुमावली से 7, मुरैना से 11, दिमनी से 6 और अंबाह विधानसभा क्षेत्र से 5 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र भरे। इस प्रकार जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 79 नाम निर्देशन पत्र हुये भरे गये। 


  विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 04 जौरा के रिटर्निंग आॅफीसर श्री नीरज शर्मा ने बताया कि आज 16 अक्टूबर को 16 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये है। आज दिनांक कुल 20 नामांकन पत्र प्राप्त हुये है।                 


 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 05 सुमावली के रिटर्निंग आॅफीसर श्री सुरेश बराहदिया ने बताया कि आज 7 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये। जबकि कुल 17 आवेदन आज दिनांक तक प्राप्त हुये है। 


 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 06 मुरैना के रिटर्निंग आॅफीसर श्री आरएस बाकना ने बताया कि आज 11 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये। जबकि कुल आज दिनांक तक कुल 17 नामांकन प्राप्त हुये है।      


 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 07 दिमनी के रिटर्निंग आॅफीसर श्री संजीव जैन ने बताया कि आज 6 नामांकन दाखिल किये गये है। जबकि आज दिनांक तक कुल 14 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये है।  


 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 08 अंबाह (अजा.) के रिटर्निंग आॅफीसर श्री राजीव समाधिया ने बताया कि आज 5 नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुये है। जबकि आज दिनांक तक कुल 17 नामांकन जमा हुये है। 


 नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा (जांच) 17 अक्टूबर को होगी और 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। मतदान 3 नवम्बर को एवं मतगणना 10 नवम्बर को होगी।       


स्वीप प्लान अंतर्गत मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों की श्रंखला में मतदाता शपथ, रैली एवं बैनरों का प्रदर्शन किया   


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में स्वीप प्लान अंतर्गत मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों की श्रृंखला में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा के निर्देशन में मतदाता शपथ, मतदाता रैली एवं बैनर के प्रदर्शन का आयोजन ग्राम पंचायत लभनपुरा, बरेंड, चुरहेला में किया गया। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी की ग्राम पंचायत करारी में मतदाता जागरूकता के तहत मतदान के लिये शपथ दिलाई।   


 स्वीप ने नोडल जिला पंचायत के सीईओ श्री तरूण भटनागर ने बताया कि कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव में मतदाताओं को मतदान करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तथा यदि कोई कोरोना पाॅजीटिव आता है तो मतदान के अंतिम घंटे में मतदाता मतदान कर सकेगा। मतदान के महत्व को बताते हुये उन्होंने कहा कि अधिक मतदान लोकतंत्र की पहचान है। चुनाव आयोग द्वारा कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। 


प्रेक्षकों के लिये लायजनिंग आॅफीसर नियुक्त 


सामान्य प्रेक्षक द्वय पीडब्ल्यूडी रेस्ट पर रूकेंगे: सायं 4 से 5 बजे तक लोंगो से मिलेंगे 




मुरैना 16 अक्टूबर 2020/ विधानसभा उप निर्वाचन 2020 मुरैना जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न होना है। इनके लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किये गये है। जिसमें विधानसभा उप निर्वाचन जौरा, सुमावली के लिये सामान्य प्रेक्षक श्री अनिमेष कुमार पाराशर को नियुक्त किया है। श्री पाराशर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस मुरैना में रूकेंगे। इनका मोबाइल नम्बर 6261874538 है। इनके लायजनिंग आॅफीसर लोक निर्माण विभाग सबलगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी श्री पुष्कल प्रताप है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र मुरैना, दिमनी, अंबाह के लिये सामान्य प्रेक्षक श्री अहमद नदीम होंगे। श्री नदीम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस मुरैना में ठहरें है। इनका मोबाइल नंबर 7987610577 है। इनके लायजनिंग आॅफीसर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री श्री जीके श्रीवास्तव होंगे। इनका मोबाइल नम्बर 9993933514 है।   


   दोंनो प्रेक्षकों से जो भी आमजन मिलना चाहते है, वे सायं 4 बजे से 5 बजे तक स्थानीय रेस्ट हाउस (सर्किट हाउस) के बैठक में मिल सकते है। अथवा जो लोग मोबाइल नम्बर पर संपर्क करना चाहते है वे दिये गये नंबरों पर संपर्क कर सकते है। 


व्यय प्रेक्षक द्वय वनविभाग के देवरी रेस्ट हाउस रूकेंगे: 19 अक्टूबर को मुरैना आयेंगे 


 विधानसभा क्षेत्र जौरा, सुमावली और मुरैना के लिये व्यय प्रेक्षक श्री रवीन्द्र कुमार है। श्री कुमार वनविभाग के देवरी रेस्ट हाउस रूके है। इनके लायजनिंग आॅफीसर एसडीओ वन श्री देवेन्द्र सिंह है। इनका मोबाइल नम्बर 9424591801 है। दिमनी एवं अंबाह के लिये व्यय प्रेक्षक श्री अंकुर यादव है। इनके लायजनिंग आॅफीसर गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री श्री कोशलेन्द्र चतुर्वेदी होंगे। इनका मोबाइल नम्बर 9406912127 है। 


पुलिस प्रेक्षक श्री अनूप बिरथर समर हाउस में रूकेंगे 


 जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह विधानसभा क्षेत्र के लिये पुलिस प्रेक्षक श्री अनूप बिरथर मुरैना आ चुके है। वे समर हाउस मुरैना में रूकंेगें। इनका मोबाइल नम्बर 8770624914 है। इनके लायजनिंग आॅफीसर उप निरीक्षक पुलिस श्री जोगेन्द्र यादव है। इनका मोबाइल नम्बर 8719003833 है।      


सामान्य प्रेक्षक श्री अनिमेष कुमार पाराशर और श्री अहमद नदीम ने नाम निर्देशन पत्र कक्षों का किया निरीक्षण




मुरैना 16 अक्टूबर 2020/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री अनिमेष कुमार पाराशर, श्री अहमद नदीम ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा के साथ शुक्रवार को पुरानी कलेक्ट्रेट में नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए बने कक्षों का निरीक्षण किया तथा नाम निर्देशन पत्र संबंधी व्यवस्थाओं को भी देखा। 


 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा के साथ सामान्य प्रेक्षक श्री अहमद नदीम ने दिमनी, अंबाह और मुरैना विधानसभा क्षेत्र के प्राप्त किये जा रहे नाम निर्देशन पत्रों का जायजा लिया एवं आज कुल प्राप्त होने वाले नाम निर्देशन पत्रों के बारे में विस्तार से पूछताछ की। इसके अलावा जौरा एवं सुमावली के नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री अनिमेष कुमार पाराशर ने अपर कलेक्टर श्री उमेश शुक्ला के साथ प्राप्त किये जा रहे नाम निर्देशन पत्रों के कक्षों का अवलोकन किया एवं रिटर्निंग आॅफीसरों से प्राप्त होने वाले नाम निर्देशन पत्रों के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा आज दिनांक तक होने वाले कुल नामांकनों के बारे में भी पूछा। 


 इस अवसर पर प्रेक्षक द्वय ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में बैठकर होने वाले उप निर्वाचन 2020 के संबंध में पांचों विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी ली। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 


आठ आदतन अपराधियों को किया जिला बदर


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/ जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया के प्रस्ताव पर 8 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन आठों आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।               


 जिन 8 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें निहाल सिंह का पुरा दौरावली थाना नूरावाद के महेश पुत्र निहाल सिंह गुर्जर, ग्राम खिटोरा थाना देवगढ़ के सतेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह सिकरवार, भिकारीपुरा थाना नगरा के सोनू उर्फ बृजेन्द्र पुत्र जगमोहन सिंह तोमर, मालावाली गली संजय काॅलोनी थाना कोतवाली के राहुल उर्फ छिलका रजक पुत्र अशोक रजक, ग्राम हथरिया थाना सुमावली के गन्धर्व पुत्र चिम्मन सिंह बघेल, भगीतापुरा बामौर थाना बामौर के रणवीर खटीक पुत्र बालू खटीक, भगीतापुरा बामौर के छुन्ना उर्फ सतीश पुत्र पप्पू उर्फ रामनरेश खटीक, किला रोड़ सबलगढ़ थाना सबलगढ़ के आकाश उर्फ अमरू पुत्र जमील खांन के नाम शामिल है। इन आठों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने इन 8 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है कि यह आठों अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करें।            


वीडियों काॅन्फ्रेंस के माध्यम से स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत का आयोजन 31 अक्टूबर को  


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील न्यायालय अम्बाह, जौरा और सबलगढ में कोविड नियमों का पालन करते हुए आॅनलाइन वीडियों काॅन्फ्रेंिसग के माध्यम से 31 अक्टूबर को स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। 


 31 अक्टूबर 2020 को जिला मुख्यालय मुरैना एवं तहसील न्यायालय अम्बाह, जौरा, सबलगढ़ आयोजित होने वाली स्थाई एवं निरन्तर लोक अदालत में ऐसे मोटर क्लेम के प्रकरण जिनमें बीमा कंपनियाॅ एवं दावाकर्ता राजीनामा के लिए तैयार है, आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, विद्युत संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जो पक्षकार इस आॅनलाइन स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराना चाहता है, वे स्वयं एवं अधिवक्तागण के माध्यम से इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।  


आज विद्युत बंद रहेगी   


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/विद्युत मंडल के उपमहाप्रबंधक ने बताया 33 एवं 11 केव्ही लाईनों पर रख-रखाव कार्य होने के कारण 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 11 केव्ही काशीपुर फीडरों से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।      


प्राप्त शिकायतों का निराकरण के लिये संभाग स्तर पर दल गठित 


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/ विधानसभा उपचुनाव 2020 के दौरान निर्वाचन आयोग, शासन के विभिन्न विभागों एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिये चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने संभाग स्तर पर जांच दल गठित किया है। जांच दल शिकायतों की जांच करके अपना प्रतिवेदन कमिश्नर श्री मिश्रा को देंगे।    


 गठित दल में अपर आयुक्त श्री अशोक कुमार चैहान, संभागीय महिला एवं बाल विकास के संयुक्त संचालक श्री डी.के. सिद्धार्थ, चंबल मण्डल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी अधीक्षण यंत्री श्री आर.एन. करैया और डाटा एन्ट्री आॅपरेटर श्री प्रदीप पाराशर को रखा है।    


आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों का आयोजन प्रतिबंधित


दुकानें, बाजार, मॉल अब अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/ मध्य प्रदेश शासन द्वारा आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किए हैं। शासन जारी आदेश के अनुसार 16 अक्टूबर से आगामी आदेश तक राज्य में धार्मिक स्थलों आदि पर मेलों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।   


     गृह विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश, जिसमें समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुलने की अनुमति का उल्लेख था, अब निरस्त कर दी गईं हैं। अर्थात् प्रदेश में अब दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे।  


 इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा खुले मैदान में कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदाय की जा सकेगी। कन्टेनमेंट जोन में इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। 


लिखित में देना होगा आवेदन


   कार्यक्रम के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें उक्त संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी। उल्लेखनीय है कि आयोजकों द्वारा इस प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी करवाकर कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। 


दो सौ से अधिक श्रद्धालु न हों एकत्रित


धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां कलेक्टर द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी, जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा, अर्चना आदि की जा सके। किन्तु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त धर्मावलम्बियों द्वारा कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे।


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने अथवा शर्तों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धितों के विरूद्व भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


उक्त सभी आदेश 16 अक्टूबर से सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी आदेश तक के लिए लागू होंगे।


एक्जिट पोल पर प्रतिबंध 


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप चुनाव कार्यक्रम के तहत जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में 03 नवम्बर को मतदान होगा तथा 10 नवम्बर को मतगणना की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 03 नवम्बर को पूर्वाहन 06 बजे से 07 नवम्बर 2020 को अपरान्ह 06.30 बजे तक के बीच की अवधि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन या प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।     


पेम्प्लेट्स एवं पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम एवं प्रतियों की संख्या का उल्लेख अनिवार्य


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/भारत निर्वाचन आयोग एवं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के मुद्रक एवं प्रकाशकों के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुपालन में सभी प्रिंटिंग प्रेस के संचालको को पत्र लिखकर आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गये हैं। 


प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि फर्मों को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी प्रचार-प्रसार के लिये मुद्रित पेम्प्लेट्स, पोस्टर इत्यादि प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का पूरा नाम, पता तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। साथ ही चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्रित सामग्री की एक-एक प्रति कलेक्टरेट स्थित एमसीएमसी कक्ष में तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करना होगी । पेम्प्लेट्स एवं पोस्टर इत्यादि पर होने वाला व्यय संबंधित प्रत्याशी के चुनावी खर्चे में शामिल किया जायेगा।  


3 नवंबर को मतदान का महापर्व, करोना भागेगा कोसो दूर


मुरैना 16 अक्टूबर 2020/पर्व कई आते है किन्तु मतदान का पर्व महापर्व कहलाता है। 3 नवंबर का दिन मतदान का महापर्व है, इस दिन मतदाता घरो से निकलकर मतदान करने जायेंगे तथा भय मुक्त होकर वोट डालेंगे। इस दिन कोरोना अपने घर रहेगा क्योंकि मतदान केन्द्र पर उसे भगाने के लिये व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं। साबुन एवं पानी से हाथ धोना, सेनेटाईजर से हाथ साफ करने की व्यवस्था रहेगी। बड़ी संख्या में मतदाताओं को देखकर कोरोना कोसों दूर चला जायेगा।  


 हर नागरिक तथा मतदाता चाहता है कि कोरोना अब हमारी जिन्दगी से चला जाए किन्तु वह तभी होगा जब प्रत्येक मतदाता 3 नवंबर को जल्दी उठ जाए, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाएं तथा मुंह पर मास्क लगाकर, अपनी पहचान के दस्तावेज लेकर मतदान के लिये मतदान केन्द्र पहुंच जायें। कोई भी नागरिक आलस नहीं करे, बाहर गांव नहीं जाएं । 


 पुत्र-पुत्री, दादा-दादी, काका-काकी, नाना-नानी, भैय्या-भाभी, मौसा-मौसी सभी को मतदान केन्द्र पर याद किया जायेगा, नाम पुकारा जायेगा, मतदान करने के लिये धन्यवाद दिया जायेगा, तो फिर क्यों घर रहे। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र के सजग प्रहरी बनकर मतदान के महापर्व में अपनी आहूती देकर राष्ट्र के सजग नागरिक होने का परिचय दे।  


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