वारदात की नियत से अवैध कट्टा लिये घूम रहे आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

मुरैना। अमिल्हेडा तिराहे पर वारदात की नियत से कट्टा लिये घूम रहे आरोपी महेश तोमर की जमानत याचिका जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से ए.डी.पी.ओ. गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 05 अक्टूबर 2020 को थाना अम्बाह के उ.नि. जगदीश गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली कि, अमिल्हेडा तिराहे अम्बाह पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर कट्टा लिये हुये अपराध करने की नियत से खड़ा हुआ है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो, एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल लेकर भागना चाहा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेरकर मय मोटरसाइकिल होंडा ड्रीम क्रमांक एम.पी.06 एम.पी.6506 के साथ पकड़ा तथा तलाशी लेने पर एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला, जिसे खोलकर चैक किया तो उसके चैम्बर में एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला। कट्टा एंव राउण्ड रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेश तोमर पुत्र नत्थी सिंह तोमर निवासी अमिल्हेडा, थाना अम्बाह का होना बताया। उक्त कट्टा मय राउण्ड के व मोटरसाइकिल को जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय में पेश किया।


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