72 साल के वैहसी दादा की अपनी ही पोती से अश्लील हरकत में न्यायालय से जमानत निरस्त
मुरैना। 72 साल के बाबा/दादा ने अपनी ही नाबालिक पोती के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में माननीय न्यायालय श्री धर्मेंद्र टाडा, ADJ-II (पॉस्को अधिनियम) अम्बाह जिला मुरैना ने दोंनो पक्षो को सुनकर अभियोजन के तर्क को प्रभावी मानकर आरोपी नाम परिवर्तन वहसी दादा सेवाराम निवासी गोपाल पुरा रोड पोरसा की जमानत निरस्त करने का आदेश पारित किया। अभियोजन तर्क एडीपीओ गिरजेश खत्री अम्बाह के द्वारा प्रभावी रूप से रखा गया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, 13 साल की पोती ने अपने माता पिता के साथ थाना पोरसा में रिपोर्ट लिखाई की दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को नाबालिग (पीड़िता) घर के ऊपर वाले कमरे में 11 बजे के आसपास टीवी देख रही थी और मेरे छोटे भाई बहन गेट के बाहर थे। तभी मेरे बाबा (मेरे पिता के पिता) आये और मम्मी पापा के बारे में पूछा, घर पर नही होने पर बाहर जाने के लिए बाबा से बोला, लेकिन गए नहीं, फिर बाबा मेरे पास बैठकर मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगे। मैं चिल्लाई तो मेरी छोटी बहन और भाई आ गया। सोई मेरे बाबा घर से भाग गये ओर कहा कि यह हरकत किसी को बताना नहीं। पीड़िता के कथनों पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी वहसी दादा (बाबा) को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। एडीपीओ खत्री के द्वारा जमानत का विरोध करते समय बताया कि बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं, तो कई गलत नजरें उन पर पड़ती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो घर में ही सुरक्षित हैं लेकिन जब घर में ही बाबा अपनी ही नाबालिक पोती के साथ शर्मसार जैसी हैवानियत घटना कारित करें, तो बेटियाँ कहाँ सुरक्षित रहेगीं। आरोपी का यह कृत्य गम्भीर प्रकृति का अपराध हैं। यदि ऐसे वहसी बाबा को जमानत का लाभ मिलेगा तो निश्चित ही समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा ऐसे आरोपियों के समाज और कानून के प्रति होंसले बुलंद होंगे। जमानत निरस्त करने का विरोध किया जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर आरोपी बाबा की जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझा।