अवैध शराब बेंचने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को थाना अम्बाह के एस.आई. विवेक तोमर ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर ग्राम थरा में शासकीय स्कूल के पास से आरोपी दीपू पुत्र नरवीर परिहार को 20 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ा था। आरोपी से शराब रखने एवं बेंचने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना अम्बाह पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1800/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ गिरजेश खत्री के द्वारा की गई।