अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत
मुरैना। अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी कौशलेन्द्र सिंह उर्फ मोनू तोमर की जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। शासन की ओर से अदालत में अभियोजन ने पक्ष रखा। सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 14 अगस्त 2020 को थाना अम्बाह के पीएसआई अतुल सिंह को दौराने कस्वा भ्रमण मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि, मुरैना तरफ से एक सफेद कार में निरंजन परमार व उसका जीजा मोनू तोमर अवैध शराब लेकर अम्बाह की तरफ आ रहे है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पेट्रोल पम्प के आगे मुरैना रोड पर चैकिंग लगाई गई। दौराने चैकिंग मुखविर के बताये हुलिया के दो आदमी एक कार में बैठे मुरैना तरफ से आ रहे थे जिसमें कागज की पेटी दिख रही थी जिन्हे पुलिस द्वारा रोकाने पर गाडी नही रोकी जिनका मय फोर्स के शासकीय वाहन से पीछा किया तो गाडी जैसे ही नगर पालिका के पास पहुंचकर गली में मुडी तो गाडी में ड्राइवर के पास बैठा मोनू तोमर मौके से भाग गया व ड्राइवर को पकडकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निरंजन परमार व भागने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने मोनू तोमर निवासी - कृष्णा कालोनी अम्बाह का होना बताया व शराब को रखने व लाने ले जाने लाइसेंस चाहा गया तो नही होना बताया आरोपीगण का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से सफेद रंग की VOLKSWAGEN कम्पनी की AMEO कार में रखी हुई 15 पेटी अंग्रेजी शराब की जिसमें एक पेटी ROYAL STAG की व 14 पेटियां IMPERIAL BLUE की जिनमें कुल 691 क्वार्टर कुल मात्रा करीबन 125 लीटर व एक VOLKSWAGEN कम्पनी की AMEO कार जिस पर RJ 11 CA 3806 वाहन क्रं. अंकित है। उक्त शराब व कार को जप्त किया। थाना वापस आकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरार आरोपी मोनू तोमर को गिरफ्तार कर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अम्बाह के समक्ष पेश किया गया।