अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 15 अगस्त 2020 को थाना सिविल लाईन के उ.नि. राममंत्र गुप्ता ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर मीरा स्कूल के पास, ग्राम जौरी से आरोपी सुभाष कुशवाह पुत्र रामजीलाल कुशवाह को 12 क्वार्टर देशी प्लेन व 10 क्वार्टर देशी मसाला शराब के साथ पकड़ा था। जिन्हें रखने व ले-जाने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना सिविल लाईन पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) मुरैना न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2900/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा के द्वारा की गई।