काउटिंग में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिये - जिला निर्वाचन अधिकारी
गणना के दौरान हर बिन्दु पर चैकन्ना रहकर कार्य करना होगा
प्रैस के लोग मोबाइल से कव्हरेज नहीं कर सकेंगे
मुरैना 08 नवम्बर 2020/ मतगणना तैयारियां अन्तिम चरण में है। इसलिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने नवीन कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग आॅफीसर, सहायक रिटर्निंग आॅफीसरों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिये है कि मतगणना के समय काउटिंग मंे किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिये। गणना के दौरान हर बिन्दु पर संबंधित व्यक्ति को चैकन्ना रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आरओ, एआरओ हर टेबल की गणना पर आने वाले प्रश्नों का जबाव देने नहीं पहुंच सकते। संबंधित टेबल गणना अधिकारी को विवेक से कार्य करना होगा। डाकमत पत्र या पोस्टल बैलेट में कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित आरओ को भी अवगत कराना होगा। अन्तिम निर्णय रिटर्निंग आॅफीसर का ही होगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम श्री अमरसत्य गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे, संबंधित रिटर्निंग आॅफीसर, सहायक रिटर्निंग आॅफीसर, नगरीय निकायों के सीएमओ, जनपद पंचायतों के सीईओ उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने कहा कि कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक विधानसभा की मतगणना 3 कक्षों में होगी। जिसमें दो कक्षो में ईव्हीएम की गणना 7-7 टेबल पर होगी। तीसरे कमरे में पोस्टल बैलेट की गणना की जायेगी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के गणना एजेन्टों को भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें।
मीडिया कर्मी गणना रूम के सीमा में ही पहुंचकर वीडियाग्राफी या फोटोग्राफी कर सकेंगे
कलेक्टर ने बताया कि संपूर्ण गणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी आरओ के द्वारा कराई जायेगी। प्रत्येक टेबल की नहीं। गणनाहाॅल मंे मीडिया का फिक्स स्टेण्ड कैमरे की अनुमति नहीं होगी। पत्रकारों के गणना हाॅल में प्रवेश एवं पहुंच हेतु एक सीमा का निर्धारण करना होगा। हाथ या कंधे वाला कैमरा ले जाने की अनुमति होगी। किसी मशीन पर कैमरा फोकस नहीं किया जायेगा, न ही ऐसा फोटोग्राफ्स लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी मीडिया कर्मी गणना कक्ष में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। मीडियाकर्मी मतगणना कक्ष में पीआरओ के साथ कैमरा लेकर फोटो, वीडियाग्राफी कर सकेंगे। मोबाइल किसी भी स्थिति में एलाउ नहीं होगा।
सभी मीडियाकर्मी एवं कर्मचारी अपने पास लेकर ही पाॅलीटेक्निक पहुंचे
कलेक्टर ने कहा कि मतगणना 10 नवम्बर को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसके पूर्व गणना कर्मी प्रातः 6 बजे पाॅलीटेक्निक पहुंचकर अपनी-अपनी टेबल पर 7 बजे पहुंचे। ईव्हीएम स्ट्रांग रूम 7 बजे खुलेगा। इसके बाद सभी मशीनों को सैनेटाइज किया जायेगा। मीडिया कर्मी या कर्मचारी निर्वाचन कार्यालय तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया हुआ पास लेकर ही प्रवेश पा सकेंगे।
मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति के नवीन निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुये उप निर्वाचन 2020 हेतु अगस्त 2020 में जारी निर्देशानुसार मतगणना हाॅल में बड़ी संख्या में मतगणना एजेन्ट की उपस्थिति को रोकने के लिये कंट्राॅल यूनिट से परिणाम का प्रदर्शन एक बड़ी स्क्रीन पर किया जा सकता है।
मतगणना स्थल का आयोग द्वारा अनुमोदन एवं गणना स्थल की व्यवस्था
अभ्यर्थियों को गणना कक्षों एवं कक्षवार टेबल लगाने का क्रम एवं कुल कितने गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते है, इसकी लिखित मंे सूचना देना होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुये उपनिर्वाचन हेतु अगस्त 2020 में जारी निर्देशानुसार 1 मतगणना हाॅल में 7 मतगणना टेबल होनी चाहिये। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एआरओ की नियुक्ति कर 3-4 मतगणना हाॅल बनाये जा सकते है।
थ्री-काॅर्डन सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय पुलिस
पहले विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय पुलिस प्रवेश पत्र की जांच, महिलाओं की महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा तलाशी, दूसरे सुरक्षा चक्र में प्रवेश से पूर्व फ्रिस्कींग राज्य सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा, तीसरा मतगणना हाॅल प्रवेश द्वार पर सामान्यतः कोई तलाशी नहीं होती है, यहां सीएपीएफ के जवान तैनात होंगे।
सुरक्षा व्यवस्था
स्ट्राॅंग रूम से गणना हाॅल तक सीयू को लाने-ले जाने हेतु बेरीकेडिंग एवं सुरक्षित पाथ। गणनास्थल से 100 मीटर क्षेत्र पेडेस्ट्रीयन झोन के रूप में चिन्हित करना। ट्राफिक डायवर्सन प्लान। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बाहरी घेरे के प्रवेश से पेदल मार्ग, बिना प्रवेश पत्र के प्रथम घेरे (बाहरी) से प्रवेश की अनुमति नहीं। आंतरिक सुरक्षा चक्र गणना हाॅल का प्रवेश द्वार सीएपीएफ। मोबाइल आदि के लिये फिस्क्रींग। मीडिया सेंटर गणना हाॅल से दूर, जिसमें कम्प्यूटर मय नेट, कनेक्शन टेलीफोन, स्केनर, टीव्ही स्क्रीन आदि से युक्त। मीडिया पर्सन्स को काउटिंग हाॅल भ्रमण के लिये स्कार्टींग आॅफीसर की नियुक्ति। मीडिया पर्सन को आयोग द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर डीईओ द्वारा पास जारी करना।
गणना स्टाफ की नियुक्तियां
ईव्हीएम से गणना एवं पोस्टल बैलेट गणना में लगे कर्मियों का पृथक-पृथक रेण्डमाईजेश किया जायेगा। डाकमत पत्रों की गणना हेतु राजपत्रित अधिकारी लगाना। उन्हें प्रशिक्षण देना। प्रथम रेण्डमाइजेशन गणना से एक सप्ताह पूर्व 120 प्रतिशत से डीईओ द्वारा। द्वितीय रेण्डमाइजेशन 24 घंटे पूर्व आॅब्जर्वर के समक्ष। तृतीय रेण्डमाइजेशन गणना दिवस को प्रातः 5 बजे। आरओ द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना। इसी प्रकार माईक्रो आॅब्जर्वर का भी रेण्डमाइजेशन एवं नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे। गणना स्टाफ के अतिरिक्त प्रत्येक टेबल पर एक माईक्रो आॅब्जर्वर, सीलिंग हेतु स्टाॅफ लगाया जाना। चतुर्थ श्रेणी स्टाफ ईव्हीएम गणना हाॅल में लाने ले जाने हेतु। गणना उपरान्त सिलिंग कर सभी ईव्हीएम व्हीव्हीपैट को डबल लाॅक में रखा जायेगा। ईव्हीएम स्ट्रांग रूम से निकलते ही रिटर्निंग आॅफीसर के मार्गदर्शन में वीडियोग्राफी होगी। ईव्हीएम जिस टेबल पर गणना होगी, वहां तक वीडियोग्राफी कराई जायेगी।
काउटिंग एजेन्ट ये नहीं बन सकेंगे
मतगणना के दौरान सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, वर्तमान राज्य, केन्द्र के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी बैंक, जिला चेयरमेन, शासकीय संस्थान के चेयरपर्सन (राजनैतिक नियुक्तियां) शासकीय अधिवक्ता, कोई शासकीय अधिकारी काउटिंग एजेन्ट नहीं बन सकेंगे।
मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा
मुरैना 08 नवम्बर 2020/ विधानसभा उपनिर्वाचन की मतगणना 10 नवम्बर को प्रातः 8 बजे से होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल पर मोबाईल पूर्णतः प्रतिबंधित है। सभी अधिकारी, कर्मचारियों तथा मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल पर नियत समय के पूर्व प्रवेश लेना होगा।
मतगणना एजेंटों का मतगणना स्थल पर प्रवेश के संबंध में विशुद्धिकरण
मुरैना 08 नवम्बर 2020/प्रदेश के 19 जिलों में समाहित 28 विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन 2020 का मतदान विगत 3 नवम्बर को सम्पन्न हो चुका है। मतगणना 10 नवम्बर 2020 को प्रातः 8 बजे संबंधित जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ होगी। कतिपय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह समाचार प्रसारित हो रहे हैं कि मतगणना कक्ष, हॉल में प्रत्याशियों, एजेंटों को प्रवेश नहीं मिलेगा। यह समाचार भ्रामक है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रत्याशी, प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्ष में आयोग के निर्देशों के अनुसार उपस्थित रह सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के दौरान आम चुनाव, उप चुनाव संचालन हेतु विस्तृत गाईडलाईन के अनुसार कंट्रोल यूनिट से परिणाम प्रदर्शन बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है ताकि बड़ी संख्या में मतगणना एजेंटो के एकसाथ एकत्रित होने से बचा जा सके।
पेंशन पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों का ई-केवायसी एवं आधार लिंक होने पर ही मिलेगी पेंशन
मुरैना 08 नवम्बर 2020/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के पेंशन पोर्टल में दर्ज पात्र हितग्राहियों की अद्मतन सूची संबंधित निकायों द्वारा बैंक और पोस्ट ऑफिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। निकायों द्वारा बैंक व पोस्ट ऑफिस को पेंशन हितग्राहियों को सूची देने के बाद संधारित खातों एवं नामों और ई-के वायसी का स्टेट्स एवं आधार लिंक होने के स्टेट्स का मिलान बैंक व पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। मिलान उपरांत यदि बैंक एवं पोस्ट आफिस द्वारा नाम तथा खाता त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो ऐसे हितग्राहियों की सूची संबंधित निकाय को बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही ऐसे हितग्राहियों की पेंशन तत्काल बंद कराये जाने हेतु संबंधित निकाय द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में राज्य शासन ने निर्देश जारी किया है कि जहां पेंशन पोर्टल पर दर्ज नाम एवं बैंक शाखा में दर्ज नाम किन्ही दो अलग-अलग व्यक्तियों के होंगे, उन प्रकरणों की पेंशन तत्काल बंद कर दी जाये। साथ ही संबंधित व्यक्ति से पेंशन राशि की वसूली की जाये और संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित
मुरैना 08 नवम्बर 2020/ चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का आयात बिना लायसेंस पूर्णतः वर्जित है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) द्वारा चीनी अथवा विदेशी पटाखों के आयात के लिये कोई लायसेंस भी जारी नहीं किये गये हैं।
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन और विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा-9-ठ (1) (इ) में इस प्रकार के अवैध पटाखों का भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किये जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। नियम-84 (विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत प्रभावशील नियम) में ऐसे विदेशों में निर्मित पटाखों के लिये ट्रेम्परेरी लायसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाए।
बी.ई., बी.टेक. और इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में काउंसलिंग 9 नवम्बर तक
मुरैना 08 नवम्बर 2020/तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बी.ई., बी.टेक. तथा इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एआईसीटीई नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के फलस्वरूप काउंसलिंग कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।
बी.ई., बी.टेक. एवं इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में आवेदन पत्रों को ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्था में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश अब 9 नवम्बर तक निर्धारित किया गया है। प्रवेशित संस्था के लिए च्वाइस फिलिंग 9 एवं 10 नवम्बर तथा ब्रांच परिवर्तन की सूची एवं पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता 13 नवम्बर को निर्धारित की गई है। संस्था स्तर पर काउंसलिंग 10 से 16 नवम्बर तथा 19 एवं 20 नवम्बर को इच्छुक संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को उपस्थित होना होगा। काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 से 24 नवम्बर 2020 तथा प्रवेश प्रक्रिया के लिये 27 एवं 28 नवम्बर 2020 तिथि निर्धारित की गई है।
लेट्रल एण्ट्री बी.ई., डिप्लोमा नॉन पीपीटी डिप्लोमा अम्बेडकर-एकलव्य योजनान्तर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 से 16 नवम्बर तक प्रवेश 19 एवं 20 नवम्बर निर्धारित की गई है। रिक्त सीटों के लिए 21 से 24 नवम्बर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे तथा 27 एवं 28 नवम्बर को इच्छुक संस्था में प्रवेश लिया जा सकेगा।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाये और सोशल डिस्टेन्सिग का करें पालन
मुरैना 08 नवम्बर 2020/कोरोना वायरस कोविड 19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्यतः करें। यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी हो रही है तो बिना किसी देरी के तुरंत ही नजदीक के फीवर क्लीनिक या शासकीय स्वास्थ्य संस्था में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं एवं अपना सेम्पल देकर कोरोना वायरस की जांच कराएं। सदैव मास्क का उपयोग करें, नियमित अंतराल पर अपने हाथो को साफ पानी एवं साबुन या सेनेटाइजर से साफ करें। इससे आप स्वंय को अपने बुर्जुग माता-पिता, अपने छोटे-छोटे बच्चो को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखते हुए कोरोना बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।
दस वर्ष तक के बच्चों तथा वृद्वजनों एवं गंभीर बीमारियां जैसे हृदय रोग, कैंसर, डायबिटिज, टीबी, किडनी रोग, लीवर रोग से पीडित व्यक्तियों में बीमारी का खतरा अधिक होता है अतः ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ चिकित्सकों से अपना नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दवाओं का सेवन नियमित रूप से करते रहें। किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आएं ना ही अफवाह फैलाएं, घबराएं नहीं सावधानी ही सुरक्षा है। आपके क्षेत्र में कार्य कर रहे कोरोना वारियर्स जैसे डाक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं अन्य स्टाफ का सहयोग करें।