फरसा से मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
मुरैना। मारपीट के आरोपी भूरा गुर्जर की जमानत याचिका, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायायल ने निरस्त कर दी। शासन की ओर से अदालत में डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 06.08.2019 को फरियादी के खेत में गांव के भूरा गुर्जर, टीकाराम गुर्जर व पंचम उर्फ रामवोल गुर्जर ने अपने ट्रेक्टर-ट्रोली एंव मवेशी बांध दिये थे। फरियादी नेे कहा कि यह मेरा खेत है मेरे खेत मे ट्रेक्टर-ट्रोली एंव मवेशी क्यो बांधी है, इसी बात पर तीनो आरोपीगण मुझे गंदी-गंदी गालिया देकर बोले तू हमे रोकने वाला होता कौन है। मेने गाली देने से मना किया तो टीकाराम और भूरा फरसा लेकर एंव पंचम उर्फ रामवोल माउजर बन्दूक लेकर आ गये और भूरा ने फरसा मारा जो बायें हाथ की उंगलियों मे लगा व चोट होकर खून निकल आया टीकराम ने फरसा मारा जो मेरे दाहिने कंधे पर लगा चोट लगकर खून निकलने लगा, पंचम उर्फ रामवेल ने माउजर बन्दूक से हवाई फायर किये। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन में लिखाई, उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।